कोलकाता, 12 अप्रैल (भाषा) पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार की निंदा करते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने मंगलवार को कहा कि कानून के मुताबिक, नाबालिग की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाने को भी बलात्कार माना जाता है और सत्तारूढ़ दल किसी का बचाव नहीं करेगा। सामूहिक बलात्कार के उक्त मामले में बाद में लड़की की मौत हो गई थी।
मोइत्रा के इस बयान से एक दिन पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि नाबालिग लड़की और एक गिरफ्तार आरोपी, जो कि तृणमूल के स्थानीय नेता का बेटा है, के बीच प्रेम संबंध था। बनर्जी ने कहा कि उन्हें शक है कि लड़की गर्भवती थी।
मोइत्रा ने मृतका के परिजनों से मुलाकात की और कहा, “पॉक्सो (बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण) कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमें पता है कि कानून के अनुसार, नाबालिग की सहमति से उसके साथ यौन संबंध बनाना भी अपराध है। यह एक आपराधिक कृत्य है और किसी का बचाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता। पार्टी को दोष देना ठीक नहीं क्योंकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।”
तृणमूल के स्थानीय नेता के आवास पर पांच अप्रैल को आयोजित एक जन्मदिन की पार्टी में कथित तौर पर लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। उसके माता पिता के अनुसार, जब वह घर आई तब उसके शरीर से रक्त बह रहा था और उस रात लड़की की मौत हो गई। माता-पिता ने 10 अप्रैल को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।
कृष्णानगर से सांसद मोइत्रा ने कहा, “जो कुछ भी हुआ वह निंदनीय घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार किये गए लोगों की पहचान यह है कि वे आरोपी हैं। उनकी राजनीतिक पहचान मायने नहीं रखती।”
भाषा यश माधव
माधव
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
