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Wednesday, 20 November, 2024
होमदेश'समानांतर व्यवस्था एक संदेह पैदा करती है'— UP ने निर्यात को छोड़कर हलाल खाद्य पदार्थों पर लगाया प्रतिबंध

‘समानांतर व्यवस्था एक संदेह पैदा करती है’— UP ने निर्यात को छोड़कर हलाल खाद्य पदार्थों पर लगाया प्रतिबंध

यह घोषणा लखनऊ पुलिस द्वारा कथित तौर पर अवैध हलाल प्रमाणपत्र जारी करने और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए तीन कंपनियों पर मामला दर्ज करने के बाद आई है.

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात के लिए बनाए गए उत्पादों को छोड़कर शनिवार को राज्य में “हलाल प्रमाणीकरण” वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.

यह घोषणा लखनऊ पुलिस द्वारा अवैध हलाल प्रमाणपत्र जारी करने और कई समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में तीन मुस्लिम संगठनों और एक कंपनी पर मामला दर्ज करने के बाद आई है.

यह FIR, जिसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास है, हलाला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई; जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट, दिल्ली; हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया, मुंबई; जमीयत उलमा महाराष्ट्र, और अन्य के खिलाफ एक व्यक्ति शैलेन्द्र कुमार शर्मा की शिकायत पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी.

यूपी सरकार की ओर से शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की शीर्ष संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के पास खाद्य पदार्थों के मानक तय करने का अधिकार है, जो उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है.

शनिवार को जारी एक अधिसूचना में, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त अनीता सिंह ने कहा कि “हलाल प्रमाणीकरण एक समानांतर व्यवस्था है जो किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता के विषय पर संदेह की स्थिति पैदा करती है” और यह “खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के बिल्कुल खिलाफ है.” 

अधिसूचना में कहा गया है कि खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 89 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है. दिप्रिंट के पास अधिसूचना की एक प्रति है.

धारा 89 में कहा गया है कि अधिनियम के प्रावधान किसी भी अन्य कानून को खत्म कर देंगे जो इसके साथ असंगत है.

अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था (हलाल प्रमाणीकरण) अधिनियम की धारा 3 (1) (zf) (A) (I) के तहत मिसब्रांडिंग की परिभाषा के अंतर्गत आती है, जो अधिनियम की धारा 52 के तहत दंडनीय अपराध है.

अधिसूचना में आगे कहा गया, “अधिनियम की धारा 30 (2) (A) के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, हलाल प्रमाणीकरण के साथ खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जा रहा है. सिवाय निर्यात उत्पादों को इससे अलग रखा गया है.“

इस बीच, शुक्रवार देर रात एक बयान जारी करते हुए, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट ने कहा कि वह “हमारी छवि खराब करने के उद्देश्य से लगाए गए निराधार आरोपों” के जवाब में “गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए आवश्यक कानूनी उपाय करेगा”.

इसमें आगे कहा गया, “हम सरकारी नियमों का पालन करते हैं, जैसा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना में जोर दिया गया है, सभी हलाल प्रमाणन निकायों को एनएबीसीबी (भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) द्वारा पंजीकृत करने की आवश्यकता है, जो एक मील का पत्थर है कि जमीयत उलेमा-आई- हिंद हलाल ट्रस्ट ने उपलब्धि हासिल की है.”

FIR क्या कहती है

FIR में शिकायतकर्ता शर्मा के हवाले से कहा गया है कि कंपनियां आम जनता के साथ धोखाधड़ी का सहारा लेते हुए जाली हलफनामों के आधार पर मौद्रिक लाभ के लिए कई कंपनियों को हलाल प्रमाणपत्र जारी कर रही हैं.

शिकायत में “अज्ञात उत्पादन कंपनियों और उनके मालिकों और प्रबंधकों,” “देश के खिलाफ साजिश का सहारा लेने वाले सभी लोग,” “अधिसूचित आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और संगठनों को वित्त पोषित करने वाले अन्य लोगों” और “व्यापक रूप से दंगों की साजिश रचने वाले अन्य लोगों” को संदर्भित किया गया है.

इसमें आरोप लगाया गया है कि ये कंपनियां ऐसे उत्पादों (जो प्रमाणन लेते हैं) के उत्पादन के लिए एक विशेष धार्मिक समुदाय को अनुचित तरीके से प्रभावित करने और उन कंपनियों के उत्पादन को कम करने का प्रयास कर रही थीं जिन्होंने उनसे प्रमाण पत्र नहीं लिया है.

शर्मा का हवाला देते हुए FIR में लिखा है, “यह एक आपराधिक कृत्य है और मुझे संदेह है कि ये अनुचित लाभ असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों को दिए जा रहे हैं. इस तरह एक विशेष समुदाय और उसके उत्पादों के खिलाफ आपराधिक साजिश चल रही है.”

शिकायत में कहा गया है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट शहद आदि सहित सौंदर्य प्रसाधन जैसे शाकाहारी उत्पादों के लिए भी हलाल प्रमाणीकरण दिया जा रहा था, जबकि उन्हें इस तरह के प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं थी.

FIR में कहा गया है, “एक विशेष समूह के बीच अनर्गल प्रचार किया जा रहा है कि उसे ऐसे उत्पाद का उपयोग नहीं करना चाहिए जिसके पास उनकी कंपनी द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणन नहीं है.”

FIR में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120-B (आपराधिक साजिश), 153-A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 298 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर शब्द बोलना आदि), 384 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत की जालसाजी), 468 (जालसाजी, इस इरादे से कि जाली दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया जाए), 471 (धोखाधड़ी या बेईमानी से जाली को असली के रूप में उपयोग करना) दस्तावेज़) और 505 (सार्वजनिक शरारत पैदा करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.


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दवाओं आदि पर हलाल प्रमाणीकरण पर सरकार का रुख

यूपी सरकार ने अपने बयान में कहा कि उसे जानकारी मिली है कि डेयरी आइटम, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन रेडी-टू-ईट पेय पदार्थ और खाद्य तेल जैसे उत्पादों को हलाल प्रमाणीकरण के साथ लेबल किया जा रहा है.

इसमें कहा गया है कि कुछ दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों की पैकेजिंग या लेबलिंग पर भी हलाल प्रमाणपत्र होता है.

इसमें कहा गया है, “हालांकि, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित सरकारी नियमों में लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण को चिह्नित करने का कोई प्रावधान नहीं है, न ही ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और इसके संबंधित नियमों में हलाल प्रमाणीकरण का कोई उल्लेख है.” 

इसमें आगे कहा गया है, “दवाओं, चिकित्सा उपकरणों या सौंदर्य प्रसाधनों के लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण का कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उल्लेख करना इसे दंडनीय अपराध बनाता है.”

बयान के मुताबिक, इस संबंध में FIR शुक्रवार को लखनऊ कमिश्नरेट में दर्ज की गई.

इसमें आगे कहा गया, “दर्ज की गई FIR के अनुसार, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलमा महाराष्ट्र और अन्य संस्थाओं ने हलाल प्रमाणपत्र देकर बिक्री बढ़ाने के लिए एक विशेष धर्म के ग्राहकों के धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाया.” 

यह कहते हुए कि वित्तीय लाभ के लिए अवैध कारोबार चलाए जा रहे थे, बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने “संभावित बड़े पैमाने पर साजिश पर चिंता जताई है, जो हलाल प्रमाणपत्र की कमी वाली कंपनियों के उत्पादों की बिक्री को कम करने के प्रयासों का संकेत देता है, जो अवैध है.”

बयान में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि यह अनुचित लाभ असामाजिक/राष्ट्र-विरोधी तत्वों को दिया जा रहा है.

बयान में कहा गया है कि शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि, “धर्म की आड़ में, हलाल प्रमाणपत्र के अभाव वाले उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए समाज के एक विशेष वर्ग के भीतर अनर्गल प्रचार किया जा रहा है.” यह अन्य समुदायों के व्यावसायिक हितों को नुकसान पहुंचाता है.

सरकार ने कहा कि इस तरह का “दुर्भावनापूर्ण प्रयास न केवल आम नागरिकों के लिए वस्तुओं के लिए हलाल प्रमाणपत्र जारी करके अनुचित वित्तीय लाभ चाहता है, बल्कि वर्ग घृणा पैदा करने, समाज में विभाजन पैदा करने और देश को कमजोर करने की पूर्व नियोजित रणनीति का हिस्सा भी है.” 

हलाल क्या है और प्रमाणपत्र कौन जारी कर सकता है?

अरबी शब्द हलाल कुरान से आया है और इसका अर्थ हराम (गैरकानूनी/अनुमति नहीं) के विपरीत “अनुमत” या “वैध” है. “हलाल मांस” उन जानवरों से प्राप्त मांस है जिन्हें इस्लामी नियमों के अनुसार मारा जाता है.

हलाल प्रमाणपत्र से पता चलता है कि किसी उत्पाद को इस्लामी कानून के तहत अनुमति है और वह मुसलमानों के उपभोग के लिए उपयुक्त है. हलाल प्रमाणपत्र एक दस्तावेज़ है जो आम तौर पर भोजन, खाद्य-संबंधित, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों के लिए जारी किया जाता है और इस्लामी देशों में यह आवश्यक है.

भारत में हलाल प्रमाणीकरण के लिए कोई सरकारी विनियमन नहीं है, लेकिन आयातक देशों द्वारा मान्यता प्राप्त निजी संगठन हलाल प्रमाणपत्र जारी करते हैं.

इस साल की शुरुआत में, वाणिज्य मंत्रालय ने हलाल प्रमाणीकरण पर एक दिशानिर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए एक निगरानी एजेंसी होगी.

दिशानिर्देश में कहा गया है, “सभी मांस और मांस उत्पादों को ‘हलाल प्रमाणित’ के रूप में निर्यात किया जाना चाहिए, यदि यह राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी), भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र के तहत उत्पादित, संसाधित और पैक किया गया हो.“

पिछले साल, कर्नाटक में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने उगादि के अगले दिन वर्षादोदाकु या होसा टोडाकु के दौरान हलाल मांस उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान किया था, जब राज्य में कई समुदाय मांसाहारी दावत देते हैं.

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने हलाल मांस उत्पादों को “आर्थिक जिहाद” कहा और कहा कि अगर मुसलमान हिंदुओं से गैर-हलाल मांस नहीं खरीदते हैं, तो “आपको इस बात पर क्यों जोर देना चाहिए कि हिंदुओं को उनसे खरीदना चाहिए?”

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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