नई दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है. आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी चिदंबरम को अब 30 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होना है.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पांच दिन की रिमांड पर चल रहे पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सोमवार को अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उनकी यह याचिका खुद निष्फल हो गई है. अब वह इस मांग के योग्य नहीं हैं. चिदंबरम की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे थे.
कपिल सिब्बल ने ईडी वाले मामले में कहा है कि उसके पास मामले से जुड़ी जो डायरियां हैं उन्हें सबूत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसे पिछले तीन सालों में कभी भी पेश नहीं किया गया.
Supreme Court asks P Chidambaram to move regular bail before appropriate court. SC says the petition became infructuous since Chidambaram had been arrested on August 21. https://t.co/p36qgW0jUp
— ANI (@ANI) August 26, 2019
कोर्ट ने मामले में नये सिरे से इस पर सुनवाई की बात कही है और मामले को सूचीबद्ध करने को तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होने की बात कही है.
सिब्बल ने कहा ईडी के पास डायरियों को न माना जाय सबूत
इस दौरान कपिल सिब्बल ने ईडी वाले मामले में कहा है कि उसके पास मामले सो जुड़ी जो डायरियां हैं उन्हें सबूत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसे पिछले तीन सालों में कभी भी पेश नहीं किया गया. मामले के दस्तावेजों को पहले ही मीडिया में लीक कर दिया गया है.
सिब्बल ने कहा है कि धनशोधन का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे क्लाइंट से सीबीआई ऐसे सवाल पूछ रही है कि आपके पास ट्विटर अकाउंट है या नहीं जो कि गलत है. उन्होंने मीडिया ट्रायल करने का भी आरोप लगाया है.
Solicitor General Tushar Mehta says ED did not leak the affidavit, says it was leaked after it was served to Chidambaram’s lawyers. https://t.co/XUPnPNPfAn
— ANI (@ANI) August 26, 2019
कपिल सिब्बल के आरोपों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी ने एफिडेविट नहीं लीक किया है. यह चिदंबरम के वकीलों को दिए जाने के बाद लीक हुआ है.