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Sunday, 22 December, 2024
होमदेशपी. चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत से राहत नहीं, 30 अगस्त तक रहेंगे रिमांड पर

पी. चिदंबरम को सीबीआई की हिरासत से राहत नहीं, 30 अगस्त तक रहेंगे रिमांड पर

कपिल सिब्बल ने ईडी वाले मामले में कहा है कि उसके पास मामले से जुड़ी जो डायरियां हैं उन्हें सबूत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसे पिछले तीन सालों में कभी भी पेश नहीं किया गया.

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नई दिल्ली : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की रिमांड 4 दिन के लिए बढ़ा दी है. आईएनएक्स मीडिया मामले में आरोपी चिदंबरम को अब 30 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश होना है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की पांच दिन की रिमांड पर चल रहे पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को सोमवार को अग्रिम जमानत की मांग को खारिज कर दिया था. शीर्ष अदालत ने मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद उनकी यह याचिका खुद निष्फल हो गई है. अब वह इस मांग के योग्य नहीं हैं. चिदंबरम की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रख रहे थे.

कपिल सिब्बल ने ईडी वाले मामले में कहा है कि उसके पास मामले से जुड़ी जो डायरियां हैं उन्हें सबूत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसे पिछले तीन सालों में कभी भी पेश नहीं किया गया.

कोर्ट ने मामले में नये सिरे से इस पर सुनवाई की बात कही है और मामले को सूचीबद्ध करने को तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास होने की बात कही है.

सिब्बल ने कहा ईडी के पास डायरियों को न माना जाय सबूत

इस दौरान कपिल सिब्बल ने ईडी वाले मामले में कहा है कि उसके पास मामले सो जुड़ी जो डायरियां हैं उन्हें सबूत नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि इसे पिछले तीन सालों में कभी भी पेश नहीं किया गया. मामले के दस्तावेजों को पहले ही मीडिया में लीक कर दिया गया है.

सिब्बल ने कहा है कि धनशोधन का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है. उन्होंने कहा कि हमारे क्लाइंट से सीबीआई ऐसे सवाल पूछ रही है कि आपके पास ट्विटर अकाउंट है या नहीं जो कि गलत है. उन्होंने मीडिया ट्रायल करने का भी आरोप लगाया है.

कपिल सिब्बल के आरोपों का जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ईडी ने एफिडेविट नहीं लीक किया है. यह चिदंबरम के वकीलों को दिए जाने के बाद लीक हुआ है.

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