नयी दिल्ली, 18 अप्रैल (भाषा) उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की जमीन पर नये सिरे से या दोबारा अतिक्रमण होने की सूरत में संबंधित अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
राज निवास की ओर से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम उपराज्यपाल द्वारा पुश्ता रोड के पास मयूर विहार फेज-1 से एनएच-24 तक जमीन पर फिर से अतिक्रमण किए जाने के बाद फील्ड स्टाफ को निलंबित करने का आदेश देने के बाद उठाया गया है।
बयान के मुताबिक, उपराज्यपाल ने डीडीए को अतिक्रमण रोकने में विफल अधिकारियों के खिलाफ जांच की विस्तृत रिपोर्ट सात दिनों के भीतर सौंपने का भी निर्देश दिया है।
इसमें कहा गया है, “निलंबित कर्मचारियों में मयूर नेचर पार्क परियोजना स्थल पर अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। डीडीए कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की प्रासंगिक धाराओं के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी।”
बयान के अनुसार, “जवाबदेही सुनिश्चित करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।”
जिस जमीन पर फिर से अतिक्रमण किया गया है, वह डीडीए की मयूर नेचर पार्क परियोजना का हिस्सा है, जो यमुना डूब क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए अहम है।
बयान में कहा गया है, “इस तरह की लापरवाही से न केवल डीडीए को अदालतों और न्यायाधिकरणों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ता है, बल्कि सरकारी खजाने को भी भारी वित्तीय नुकसान झेलना पड़ता है।”
भाषा पारुल माधव
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