ब्रह्मपुर (ओडिशा), 26 मार्च (भाषा) ओडिशा के गंजाम जिले की पॉक्सो अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को तीन साल पहले अपनी नाबालिग साली से दुष्कर्म करने और उसकी हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक नारायण पांडा ने बताया कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश पी. पटनायक ने 11 गवाहों के बयान की जांच करने के बाद फैसला सुनाया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को मृतक के परिजन को मुआवजे के तौर पर आठ लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है।
दोषी की पहचान मृतक के जीजा (बहनोई) के रूप में हुई।
पुलिस ने बताया कि व्यक्ति ने 17 अगस्त 2023 को गंजाम जिले के बुगुडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पास के जंगल में उससे दुष्कर्म किया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
मृतक के पिता ने 21 अगस्त को बुगुडा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को जंगल क्षेत्र में 17 वर्षीय लड़की का शव मिला और 23 अगस्त को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।
भाषा यासिर संतोष
संतोष
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.