कटक, नौ फरवरी (भाषा) उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पिछले महीने राज्य सरकार के दो अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू को बुधवार को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
न्यायमूर्ति एस के साहू की एकल पीठ ने आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री टुडू को पूछताछ के लिए चार मार्च को सुबह 10 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि टुडू को आठ मार्च को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
टुडू पर 21 जनवरी को मयूरभंज जिले के बारीपदा में भाजपा कार्यालय में दो सरकारी अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप है। हालांकि, मंत्री ने आरोप को खारिज किया है।
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