नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि उसने भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा को कथित तौर पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के सिलसिले में दो हफ्ते पहले नोटिस जारी किया था और उनका बयान दर्ज किया गया था।
टीवी पर एक बहस के दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस उपायुक्त (आईएफएसओ) के पी एस मल्होत्रा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 ए (पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने का नोटिस) के तहत शर्मा को 18 जून को नोटिस जारी किया गया था और कानून के मुताबिक उनका बयान दर्ज किया गया था।
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