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Sunday, 3 November, 2024
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महंत नरेंद्र गिरि की मौत मामले की जांच अब करेगी CBI, योगी सरकार ने की सिफारिश

भारत में साधुओं के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष रहे संत का शव सोमवार को इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में उनके शिष्यों को फांसी से लटका मिला था.

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

भारत में साधुओं के सबसे बड़े संगठन के अध्यक्ष रहे संत का शव सोमवार को इलाहाबाद के बाघंबरी मठ में उनके शिष्यों को फांसी से लटका मिला था.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने महंत की मौत के मामले की सीबीआई जांच के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है. यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद उठाया गया है.

उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने बुधवार को कहा था, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की दुखद मौत से संबंधित घटना की सीबीआई (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) से जांच की सिफारिश की गई है.’

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगलवार को संत की मौत की जांच के लिए 18 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था और हरिद्वार में उनके एक शिष्य को हिरासत में लिया था.

पुलिस ने कहा था कि एक कथित ‘सुसाइड नोट’ भी मिला है, जिसमें संत ने लिखा था कि वह मानसिक रूप से परेशान हैं और अपने एक शिष्य से नाराज हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने भी मंगलवार को मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

संदीप तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

वहीं इससे पहले अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की कथित आत्महत्या के मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को बृहस्पतिवार को पुलिस सुरक्षा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

इससे पूर्व, अदालत ने बुधवार को इस मामले में दो अन्य आरोपियों-आनंद गिरि और आद्या प्रसाद तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था.

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आरोपी संदीप तिवारी को पुलिस सुरक्षा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ की अदालत में बृहस्पतिवार को पेश किया था.

उन्होंने बताया कि संदीप तिवारी के वकील ने अदालत में जमानत का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अदालत ने नामंजूर कर दिया.

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