नयी दिल्ली, 17 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक आदेश का कथित रूप से पालन नहीं करने के लिए दायर अवमानना याचिका पर केंद्र सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कुछ सफल अभ्यर्थियों को विधि एवं न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार के पद पर छह सप्ताह के भीतर करने नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि जुलाई 2021 में अदालत की एक खंडपीठ के आदेश का पालन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना था। अदालत ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कानून मंत्रालय के अधिकारियों के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग से चार सप्ताह में अनुपालन हलफनामा या जवाब देने को कहा।
यह अवमानना याचिका आशुतोष मिश्रा ने दायर की है। वह उन पांच सफल उम्मीदवारों में से एक हैं जिन्हें अदालत की खंडपीठ ने कानून और न्याय मंत्रालय में संयुक्त सचिव और कानूनी सलाहकार के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका में आरोप लगाया है कि प्रतिवादी अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा पारित बाध्यकारी आदेश की जानबूझकर अवहेलना कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उन्हें उच्च वेतन और आगे करियर में प्रगति के मामले में अपूरणीय क्षति हो रही है।
मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी।
भाषा अविनाश मनीषा
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