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Sunday, 29 September, 2024
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22 अप्रैल तक काम पर लौटने वाले एमएसआरटीसी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी: परब

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मुंबई, सात अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने बृहस्पतिवार को आश्वासन दिया कि एमएसआरटीसी के हड़ताली कर्मचारी यदि बंबई उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 22 अप्रैल की समयसीमा तक काम पर वापस लौट आते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 से हड़ताल पर चल रहे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसटीआरसी) के कर्मचारियों के काम पर लौटने की समयसीमा को 22 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। वे राज्य सरकार के कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग और निगम के राज्य सरकार के साथ विलय का विरोध कर रहे हैं।

निगम के अध्यक्ष परब ने समयसीमा समाप्त होने पर भी काम पर नहीं लौटने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

मंत्री ने कहा कि निगम ने अदालत को आश्वासन दिया है कि वह हड़ताल के दौरान कर्मचारियों के खिलाफ की गई सभी कार्रवाइयों को वापस ले लेगा। अत: 22 अप्रैल तक कार्यभार ग्रहण करने वालों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी, किन्तु जिन कर्मियों के विरूद्ध पुलिस ने कार्रवाई की है, उन पर कार्रवाई जारी रहेगी।

भाषा

जोहेब नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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