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Thursday, 6 November, 2025
होमदेशनीतीश कटारा हत्याकांड: उच्च न्यायालय ने विकास यादव की फर्लो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नीतीश कटारा हत्याकांड: उच्च न्यायालय ने विकास यादव की फर्लो याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

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नयी दिल्ली, छह नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कारोबारी नीतीश कटारा की 2002 में हुई हत्या के मामले में बिना रियायत 25 साल की जेल की सजा काट रहे विकास यादव की फर्लो याचिका पर बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति रवीन्द्र डुडेजा ने दिल्ली सरकार, जेल अधिकारियों, कटारा की मां नीलम कटारा और गवाह अजय कटारा को नोटिस जारी किये तथा उनसे अगली सुनवाई से पहले याचिका पर स्थिति रिपोर्ट या जवाब दाखिल करने को कहा।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर के लिए सूचीबद्ध की है।

यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उसकी फर्लो की अर्जी खारिज कर दी गई थी।

विकास की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने दलील दी कि दोषी हाल ही में शादी के बंधन में बंधा है और सामाजिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसने 21 दिनों की अवधि के लिए फर्लो का अनुरोध किया है।

वकील ने दलील दी कि दिल्ली कारागार नियमों के तहत सभी मानदंडों को पूरा करने के बावजूद प्राधिकारियों ने बिना सोचे-समझे उसकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि केवल इस आधार पर फर्लो देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोषी निश्चित अवधि के कारावास की सजा काट रहा है या अपराध की प्रकृति क्या है।

दिल्ली सरकार के वकील ने स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा।

जेल अधिकारियों ने विकास के आचरण को ‘असंतोषजनक’ बताते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी। जेल अधिकारियों ने इस आधार पर भी उसकी याचिका खारिज कर दी कि, किए गए अपराध और दी गई सज़ा की प्रकृति एवं अन्य आशंका के मद्देनजर दोषी विदेश भाग सकता है, कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकता है और जेल से रिहा होने पर पीड़ित परिवार को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है।

फर्लो जेल से अस्थायी रिहाई है, न कि पूरी सजा का निलंबन या छूट, और यह आमतौर पर लंबी अवधि के कैदियों को दी जाती है, जिन्होंने अपनी सजा का एक हिस्सा पूरा कर लिया हो।

उच्च न्यायालय ने नौ सितंबर को विकास की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की याचिका को सुनवाई योग्य न होने और अधिकार क्षेत्र के बाहर होने के आधार पर खारिज कर दिया था। वह अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम ज़मानत पर बाहर है।

उन्होंने इस आधार पर अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की भी मांग की कि उनकी हाल ही में शादी हुई है।

विकास उत्तर प्रदेश के नेता डी.पी. यादव का बेटा है। उसके चचेरे भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के लिए सज़ा हुई थी।

दोनों विकास की बहन भारती यादव और कटारा के कथित प्रेम-प्रसंग के खिलाफ थे।

भाषा शोभना सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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