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Wednesday, 18 December, 2024
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निशिकांत दुबे के बयान को पहले हटाया गया, फिर बहाल किया गया- संसद के रिकार्ड से हटाने पर क्या हैं नियम

इस सप्ताह बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे द्वारा कांग्रेस और समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के बारे में कई गई विवादास्पद टिप्पणी को पहले पटल से हटा दिया गया और फिर बहाल कर दिया गया. यहां जाने इसका मतलब क्या है.

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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद निशिकांत दुबे की कांग्रेस और समाचार पोर्टल न्यूज़क्लिक के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में हलचल मचा दी. पहले उनके बयान को लोकसभा के पटल से हटा दिया गया लेकिन बाद में दोबारा बहाल कर दिया गया जिसको लेकर विपक्ष ने जमकर आलोचना की है.

‘निष्कासन’ संसद के आधिकारिक रिकॉर्ड से ऐसे शब्दों को हटाने की एक प्रक्रिया है जिसे भविष्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है.

झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने सोमवार को अपने भाषण में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि न्यूज पोर्टल न्यूज़क्लिक को 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली थी. उन्होंने दावा किया कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए किया गया था.

विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी सदस्य ने आरोप लगाया, “2005 और 2014 के बीच, चीनी सरकार ने कांग्रेस को पैसे दिए हैं. कांग्रेस भारत को विभाजित करना चाहती है.”

कांग्रेस ने बीजेपी सांसद द्वारा की गई टिप्पणियों को निराधार और अपमानजनक बताया. सोमवार को कांग्रेस सरकार द्वारा की गई टिप्पणी को सोमवार को हटा दिया गया था लेकिन बाद में उसे दोबारा बहाल कर दिया गया. विपक्ष ने इसपर काफी आपत्ति जताई थी.

हालांकि, लोकसभा सचिवालय द्वारा शेयर किए गए एक रिकॉर्ड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य, जैसे ‘चीनी सरकार’ का जिक्र, को हटा दिया गया था, लेकिन लोकसभा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए रिकॉर्ड में इसे दोबारा बहाल कर दिया गया.

अपनी प्रतिक्रिया में, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दुबे पर सदन में उनकी पार्टी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने का आरोप लगाया और हटाई गई टिप्पणियों की दोबारा बहाली का विरोध किया.

चौधरी ने कहा, “हमने स्पीकर से मुलाकात की और उन्हें एक पत्र भी लिखा. हमारी शिकायत को नोट कर लिया गया और रिकॉर्ड हटा दिए गए. हमें लगा कि आपत्तिजनक टिप्पणियां हटा दी गई हैं. आश्चर्य की बात यह है कि रात में हमने देखा कि जिन टिप्पणियों का हमने विरोध किया था, वे सभी टिप्पणियां रिकॉर्ड में बहाल कर दी गईं. ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था.”

उन्होंने कहा, यह संसद के नियमों और परंपराओं के खिलाफ है और “भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा” है.

इस विवाद ने संसद में निष्कासन की प्रक्रिया को एकबार फिर चर्चा में ला दिया. यहां सब कुछ क्या है और भारत की संसदीय प्रक्रिया क्या कहती है और अन्य देशों के कानून क्या कहते हैं, इसपर एक नजर.

कौन सी टिप्पणियां हटाई जा सकती हैं

संसद सदस्यों से संसदीय बहस के दौरान “संसदीय भाषा” के उपयोग की अपेक्षा की जाती है. अगर सांसद संसद में संसदीय भाषा का प्रयोग करने में विफल रहते हैं, तो उनकी टिप्पणियों को “निष्कासित” किया जा सकता है या सदन के रिकॉर्ड से हटाया जा सकता है.

लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 352 में कहा गया है कि सदस्य सदन को संबोधित करते समय क्या कह सकते हैं और क्या नहीं. उदाहरण के लिए, सांसद ऐसे तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकते जो न्यायाधीन हैं, “संसद, किसी राज्य विधानमंडल के आचरण या कार्यवाही के बारे में आपत्तिजनक अभिव्यक्तियां” या “गंभीर रूप से देशद्रोही, देशद्रोही या अपमानजनक शब्द” का उपयोग नहीं कर सकते हैं.

नियम 380 लोकसभा अध्यक्ष को उन शब्दों को हटाने का आदेश देने का अधिकार देता है, जो उनकी राय में, “अपमानजनक या अशोभनीय या असंसदीय या अशोभनीय” हैं. उदाहरण के लिए, जुलाई 2019 में, समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खान की बीजेपी सांसद रमा देवी के खिलाफ “सेक्सिस्ट टिप्पणी” को हटा दिया गया था, जब वह सदन की अध्यक्षता कर रही थीं. खान ने तीन तलाक कानून पर बहस के दौरान बोलते हुए यह टिप्पणी की.

एक अन्य उदाहरण में, 2015 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दिल्ली में एक रैली में एक किसान की मौत पर बहस के दौरान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के सदस्य भगवंत मान की टिप्पणी को सदन से हटा दिया. मान ने किसानों के लिए बेहतर नीतियों और योजनाओं की मांग करते हुए मोदी के रेडियो शो ‘मन की बात’ पर कटाक्ष किया था.

संसदीय प्रक्रिया के अनुसार, महासचिव को प्रत्येक बैठक में सदन की कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता होती है, और इसे जल्द से जल्द प्रकाशित करने की भी आवश्यकता होती है.

नियम 381 कहता है कि कार्यवाही के जिस हिस्से को हटा दिया गया है, उसे तारांकन द्वारा चिह्नित किया जाना चाहिए और कार्यवाही में एक व्याख्यात्मक फुटनोट डालना होगा जिसमें कहा जाएगा: ‘अध्यक्ष के आदेश के अनुसार हटाया गया’.


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क्या होता है जब टिप्पणियां हटा दी जाती हैं

लोकसभा सचिवालय के ‘संसदीय आचरण और प्रक्रिया’ के अनुसार, निष्कासन की सूचना प्रेस को दी जाती है, जिससे इस पर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है.

ऐसी सूचना न मिलना मीडिया को हटाए गए या गैर-रिकॉर्ड किए गए शब्दों को प्रकाशित करने के परिणामों से नहीं बचाता है.

सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किसी सदस्य के भाषण के एक हिस्से को बाहर निकालने का प्रभाव ऐसा होता है मानो वह हिस्सा बोला ही नहीं गया हो. कोर्ट के मुताबिक, हटाए गए शब्दों या अभिव्यक्तियों का प्रकाशन प्रथम दृष्टया सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है.

अदालत ने कहा: “किसी सदस्य के भाषण के एक हिस्से को हटाने के अध्यक्ष के आदेश का कानून में प्रभाव ऐसा हो सकता है मानो वह हिस्सा बोला ही नहीं गया हो. ऐसी परिस्थितियों में पूरे भाषण की एक रिपोर्ट, हालांकि तथ्यात्मक रूप से सही है, कानूनन, विकृत और बेवफा रिपोर्ट के रूप में पुरस्कृत की जा सकती है, और एक भाषण की ऐसी विकृत और बेवफा रिपोर्ट का प्रकाशन, यानी अपमान में निकाले गए हिस्से को शामिल करना. सदन में पारित अध्यक्ष के आदेशों को प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन से उत्पन्न सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन माना जा सकता है.”

संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 संसद के सदनों और विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों की कुछ शक्तियों और विशेषाधिकारों का प्रावधान करते हैं.

उदाहरण के लिए, दोनों प्रावधानों में कहा गया है कि संसद या राज्य विधानमंडल का कोई भी सदस्य संसद या विधानमंडल या उनकी किसी समिति में “अपने द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए वोट के संबंध में किसी भी अदालत में किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा”.

तो क्या मिटाए गए शब्दों को रिकॉर्ड पर बहाल किया जा सकता है, जैसा कि दुबे के मामले में किया गया था? यह असामान्य है, लेकिन अभूतपूर्व नहीं.

लोकसभा सचिवालय प्रकाशन के अनुसार, आम तौर पर पहले से ही निकाले गए शब्दों के संबंध में कोई समीक्षा नहीं की जाती है और “सदन में हटाए गए शब्दों को बहाल करने या निष्कासन का सवाल उठाने के सदस्यों के अनुरोध को आम तौर पर खारिज कर दिया गया है”.

हालांकि, इसमें कहा गया है: “ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां अध्यक्ष पुनर्विचार पर पिछले दिन की कार्यवाही से निकाले गए कुछ शब्दों को बहाल करने पर सहमत हो गए हैं. किसी भी शब्द को हटाने के संबंध में पीठासीन व्यक्ति का निर्णय अंतिम होता है और अध्यक्ष के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकती.”

दूसरे देशों में क्या नियम हैं

कुछ अन्य देशों में भी ऐसे ही नियम हैं. उदाहरण के लिए, न्यू साउथ वेल्स विधान परिषद- ऑस्ट्रेलियाई राज्य न्यू साउथ वेल्स की संसद के ऊपरी सदन- में अपनाए जाने वाले नियमों और प्रक्रियाओं की सूची दी गई है, जिन पर हैनसार्ड रिकॉर्ड से कुछ शब्द हटा दिए गए थे, जो बहस का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है.

दस्तावेज़ में कहा गया है कि “हैन्सर्ड ऑनलाइन की बढ़ती पहुंच के कारण हैन्सर्ड रिकॉर्ड से सामग्री को हटाने के लिए कभी-कभी अनुरोध किया जाता है”.

इसमें कहा गया है कि ऐसा कदम “अवांछनीय” है. नियम कहते हैं, “हैनसार्ड रिकॉर्ड को यथासंभव सदन में होने वाली बहसों को रिकॉर्ड करना चाहिए. हालांकि, सदन में नाबालिगों के नामकरण से जुड़े तीन मौके आए हैं, जहां सदन हैन्सर्ड रिकॉर्ड से शब्दों को हटाने पर सहमत हुआ है. 2005 में तीसरी बार, शब्दों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से हटा दिया गया.”

नियम विधान परिषद समिति को सुनवाई की प्रतिलेख से साक्ष्य के एक हिस्से को हटाने या संशोधित करने की अनुमति देते हैं, हालांकि साथ ही इसे “अत्यधिक असामान्य” भी कहते हैं.

इन समितियों में आम तौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों से परिषद के छह से आठ सदस्य शामिल होते हैं, और इन्हें नीतिगत मुद्दों, प्रस्तावित कानून या कार्यकारी गतिविधि की ओर से जांच करने के लिए नियुक्त किया जाता है.

समितियां परिषद के अधिकार के तहत काम करती हैं और उन्हें वे सभी छूटें, अधिकार और शक्तियां प्रदान की जाती हैं जो सदन को प्राप्त हैं.

इसी तरह, न्यूजीलैंड की संसदीय प्रथा यह तय करती है कि यदि अध्यक्ष किसी अभिव्यक्ति को असंसदीय मानता है, तो कार्रवाई का सामान्य तरीका सदस्य को इसे वापस लेने का निर्देश देना है. लेकिन नियम यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिस टिप्पणी को वापस ले लिया गया है, उसे रिकॉर्ड से हटाना जरूरी नहीं है और समाचार मीडिया द्वारा इसकी रिपोर्ट की जा सकती है.

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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