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Saturday, 25 May, 2024
होमदेश‘निर्भया’ सामूहिक दुष्कर्म के दोषी ने राष्ट्रपति के समक्ष दायर की दया याचिका

‘निर्भया’ सामूहिक दुष्कर्म के दोषी ने राष्ट्रपति के समक्ष दायर की दया याचिका

16-17 दिसंबर 2012 की दरमियानी रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या करने का दोषी है.

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नयी दिल्ली: दिसंबर 2012 में दिल्ली में हुए ‘निर्भया’ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या के एक दोषी विनय शर्मा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के समक्ष दया याचिका दायर की है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

शर्मा इस समय तिहाड़ जेल में कैद है. वह 16-17 दिसंबर 2012 की दरमियानी रात में दक्षिण दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या करने का दोषी है. इस अपराध को एक नाबालिग सहित छह लोगों ने अंजाम दिया था और पीड़िता को सड़क के किनारे फेंक दिया था.

दिल्ली जेल के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘शर्मा ने दया याचिका दायर की है जबकि इसी मामले में दोषी मुकेश और अन्य ने दया याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है.’

उल्लेखनीय है कि जेल अधीक्षक ने 29 अक्टूबर को चार दोषियों को नोटिस जारी कर कहा था कि इस नोटिस की पावती मिलने के बाद केवल सात दिन दया याचिका दायर करने के लिए हैं.

सूत्रों ने बताया कि अगर दया याचिका दायर नहीं की जाती है तो जेल प्रशासन ‘डेथ वारंट’ (मृत्यु अधिपत्र) जारी कराने के लिए अदालत से संपर्क कर सकता है.

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उल्लेखनीय है कि निर्भया की मौत 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर स्थित माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई थी.

मामले में एक आरोपी राम सिंह ने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी जबकि एक अन्य आरोपी नाबालिग था और हत्या एवं दुष्कर्म के मामले में अधिकतम तीन साल तक सुधारगृह में रहने की सजा काट चुका है. तीन दोषी इस समय तिहाड़ जेल में कैद हैं जबकि एक दोषी मंडोली जेल में है.

उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल नौ जुलाई को तीन दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता और शर्मा की 2017 में सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. साथ ही दिल्ली और निचली अदालत की ओर से मिली सजा को बरकरार रखा था.

मामले में दोषी चौथे आरोपी अक्षय कुमार सिंह ने उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं की थी.

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