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Monday, 23 December, 2024
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हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका ब्रिटेन की अदालत ने खारिज की

नीरव (48) को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया. उसके खिलाफ अगले साल मई में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी.

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लंदन : ब्रिटेन की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की नयी जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी.

नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े दो अरब डॉलर के धोखाधड़ी और धनशोधन मामले में भारत को प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है.

नीरव (48) को लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष पेश किया गया. उसके खिलाफ अगले साल मई में मुकदमे की सुनवाई शुरू होगी और उसने इससे पहले जमानत पाने के लिए एक और प्रयास किया.

नीरव ने मुचलके के तौर पर 40 लाख पाउंड भुगतान करने की पेशकश की लेकिन न्यायाधीश एम्मा अर्बथनॉट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी.

इसी अदालत में पिछली पेशी की तुलना में नीरव इस बार तंदुरूस्त लग रहा था. उसने ब्लू स्वेटर पहन रखा था और दाढ़ी भी बना रखी थी .

बताया जाता है कि उसने अपनी नयी याचिका में बेचैनी और अवसाद की समस्या का दावा किया. नीरव मोदी 19 मार्च को गिरफ्तारी के बाद दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में है. भारत सरकार के अनुरोध पर स्कॉटलैंड यार्ड (लंदन पुलिस) ने प्रत्यर्पण वारंट की तामील करते हुए उसे गिरफ्तार किया था.

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