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Friday, 24 April, 2026
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एनआईए अदालत ने जम्मू-कश्मीर में एक आतंकवादी के खिलाफ ‘‘उद्घोषणा नोटिस’’ जारी किया

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श्रीनगर, छह सितंबर (भाषा) एक एनआईए अदालत ने जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में एक आतंकवादी के खिलाफ ‘‘उद्घोषणा नोटिस’’ जारी किया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि जिला पुलिस बडगाम के अनुरोध पर, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) कानून की धारा 22 के तहत निर्दिष्ट एनआईए अदालत ने सक्रिय आतंकवादी आकिब अहमद शेरगोजरी के खिलाफ ‘‘उद्घोषणा’’ जारी की है। आकिब बडगाम के खामपोरा सराय का निवासी है।

उन्होंने कहा कि आरोपी मध्य कश्मीर के चदूरा थाने में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून की धारा 20 और 38 के तहत दर्ज एक मामले में नामजद है।

प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में, पुलिस द्वारा उक्त आतंकवादी के घर के बाहर सहित विभिन्न स्थानों पर नोटिस चिपकाए गए थे, जिसमें घोषित भगोड़े को तीन अक्टूबर या उससे पहले अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।

भाषा अविनाश माधव

माधव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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