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Sunday, 31 August, 2025
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एनआईए अदालत ने पीएफआई से जुड़ी छह और संपत्ति की कुर्की रद्द की

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कोच्चि, 31 अगस्त (भाषा) कोच्चि की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत ने प्रतिबंधित संगठन ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से कथित रूप से जुड़ी छह संपत्ति और एक बैंक खाते की कुर्की रद्द कर दी है। इससे पहले जून में अदालत ने 10 अन्य संपत्ति की कुर्की रद्द की थी।

एनआईए द्वारा पीएफआई के खिलाफ राष्ट्रविरोधी गतिविधियों और 2022 में पलक्कड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) नेता श्रीनिवासन की हत्या के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद ये संपत्ति और बैंक खाते कुर्क किए गए थे।

एनआईए अदालत द्वारा इस महीने दिए गए छह अलग-अलग फैसलों के अनुसार, जिन संपत्ति और बैंक खाते की कुर्की रद्द की गई है, वे ‘त्रिवेन्द्रम एजुकेशन ट्रस्ट’, ‘हरितम फाउंडेशन पूवंचिरा’, ‘पेरियार वैली चैरिटेबल ट्रस्ट’ (अलुवा), ‘वल्लवुनाड ट्रस्ट’ (पालक्कड़), ‘चंद्रगिरी चैरिटेबल ट्रस्ट’ (कासरगोड) और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई), नयी दिल्ली की हैं।

जांच के बाद, एनआईए ने दावा किया कि पीएफआई पेरियार वैली परिसर और ‘वल्लवुनाड हाउस’ में हथियार प्रशिक्षण दे रहा था।

इस साल जून में अदालत ने मलप्पुरम, अलप्पुझा, कोल्लम, पथनमथिट्टा, त्रिशूर, वायनाड, कोझिकोड, पलक्कड़ और एर्नाकुलम में विभिन्न न्यासों और व्यक्तियों की 10 अन्य संपत्ति की कुर्की रद्द कर दी थी।

न्यासियों और संपत्ति मालिकों के एक समूह ने एनआईए अदालत में अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृह मंत्रालय की ओर से नियुक्त एक अधिकारी द्वारा 2023 में शुरू की गई कुर्की कार्रवाई को चुनौती दी। यह कार्रवाई संघीय एजेंसी द्वारा पीएफआई के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद शुरू की गई थी।

भाषा खारी सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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