नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में प्लास्टिक कचरे के अवैध रूप से निपटारे और जलाने पर दिल्ली सरकार और अन्य से जवाब मांगा है।
एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें कहा गया कि इस तरह के कचरे का निपटान प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और जल अधिनियम के प्रावधान समेत पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने 24 दिसंबर को अपने आदेश में याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों पर गौर किया। वकील ने कहा कि रनहौला एक्सटेंशन में नेरूला रोड, झरोदा कलां, मुंडका में बक्करवाला रोड और टीकरी कलां में प्लास्टिक कचरे को अनाधिकृत रूप से फेंका और जलाया जा रहा है। पीठ ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
मामले में प्रतिवादी दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और हरियाणा राज्य याचिका पर जवाब दाखिल करने होंगे। मामले की सुनवाई 21 अप्रैल, 2025 को होगी।
भाषा आशीष माधव
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