(सुनवाई की तारीख में बदलाव के साथ रिपीट)
प्रयागराज, सात अगस्त (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के लिए लाए गए अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर सुनवाई बृहस्पतिवार को टाल दी और अगली तिथि 20 अगस्त तय की।
न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ के समक्ष जब यह मामला सुनवाई के लिए आया तो अदालत को बताया गया कि इस अध्यादेश की वैधता को पहले ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है और वहां यह मामला लंबित है।
यह याचिका देवता श्री बांके बिहारी जी और दो अन्य लोगों द्वारा दायर की गई है।
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि इस अध्यादेश पर सुनवाई पर रोक के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और ना ही याचिकाओं को किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित करने का कोई आदेश है, इसलिए मौजूदा रिट याचिका यहां भी सुनवाई योग्य है।
हालांकि अदालत ने इस मामले में सुनवाई टाल दी।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 को इस अदालत की एक एकल पीठ के समक्ष भी चुनौती दी गई है जिस पर अदालत ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तिथि तय की है।
भाषा राजेंद्र नोमान
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