नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने कहा है कि दिल्ली सरकार के ‘देश का मेंटर कार्यक्रम’ के तहत बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ कदम उठाए गए है जिनमें सभी ‘मेंटर’ (मार्गदर्शक) का पुलिस सत्यापन, बच्चों का फोन नंबर गोपनीय रखना और बच्चे एवं मेंटर की प्रत्यक्ष उपस्थिति वाला संवाद नहीं होने की व्यवस्था करना शामिल है।
एनसीपीसीआर ने एक बयान में कहा कि कोई मेंटर बच्चे से ऑफलाइन नहीं मिल सकेगा और इस प्रावधान का उल्लंघन होने पर कार्यक्रम से उसका पंजीकरण खत्म किया जा सकता है।
आयोग को एक शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया था कि बच्चों और अनजान लोगों को एक साथ लाया जा रहा है जिससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।
दिल्ली सरकार के एक इस कार्यक्रम के तहत ‘मेंटर’ बच्चों को करियर और शिक्षा को लेकर मार्गदर्शन देंगे।
एनसीपीसीआर ने इस मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर यह बताने को कहा था कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं।
दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने एनसीपीसीआर को पत्र भेजा जिसमें ‘मेंटर’ के चयन की प्रक्रिया और आयोग की ओर से उठाई गई चिंताओं को लेकर कुछ बातें की गई हैं।
एनसीपीसीआर ने जवाब को संतोषजनक नहीं पाया और कार्यक्रम तत्काल रोकने के लिए कहा था।
जवाब में शिक्षा निदेशालय ने कहा कि ‘मेंटर’ के पुलिस सत्यापन की अनिवार्यता जैसे नए कदम उठाए गए हैं।
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हक नरेश
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