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Saturday, 2 November, 2024
होमदेशअपराधसुशांत राजपूत हत्या मामले में NCB ने रिया चक्रवर्ती सहित 32 लोगों के नाम पर आरोपपत्र दाखिल किया

सुशांत राजपूत हत्या मामले में NCB ने रिया चक्रवर्ती सहित 32 लोगों के नाम पर आरोपपत्र दाखिल किया

एनसीबी ने कहा है कि कुल आरोपियों में आठ न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि रिया और शौविक समेत बाकी लोगों को जमानत मिल चुकी है.

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मुंबई: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े मादक पदार्थ के मामले में शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया.

मादक पदार्थों के इस्तेमाल की रोकथाम से संबद्ध एनडीपीएस कानून के तहत गठित विशेष अदालत में दाखिल किये गए 11,700 से ज्यादा पृष्ठों के आरोपपत्र में जब्त किये गए मादक पदार्थ, जुटाए गए विभिन्न साक्ष्यों और अब तक हुई जांच के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है.

आरोपपत्र में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक सहित 33 लोगों के नाम हैं. आरोपपत्र में 200 से अधिक गवाहों के बयान भी हैं.

एनसीबी ने कहा है कि कुल आरोपियों में आठ न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि रिया और शौविक समेत बाकी लोगों को जमानत मिल चुकी है.

जांच एजेंसी ने कहा है कि कई ज्ञात और अज्ञात लोगों के संबंध में जांच जारी है. पिछले साल जांच शुरू होने के बाद विभिन्न प्रकार की ड्रग्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारतीय तथा विदेशी मुद्रा जब्त की गयी.

एनसीबी ने कहा कि उपकरणों और मोबाइल फोन का विश्लेषण किया गया तथा मादक पदार्थ की खरीद-बिक्री,सेवन के संबंध में कई सबूत मिले हैं. छानबीन के दौरान जब्त किये गए मादक पदार्थ को रसायनिक जांच के लिए भेजा गया.

एनसीबी ने कहा कि छानबीन के दौरान एनडीपीएस कानून की धारा 20 (बी), 22, 23 के तहत चरस और गांजा सहित अन्य ड्रग्स बरामद किये गए.

एनसीबी ने कहा कि आरोपपत्र में संलग्न कुछ परिशिष्ट को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जमा कराया गया है. आगे जांच में किसी नतीजे पर पहुंचने पर पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा.

राजपूत (34) का शव पिछले साल 14 जून को बांद्रा स्थित उनके फ्लैट से बरामद हुआ था. इसके बाद बॉलीवुड में मादक पदार्थ के कथित इस्तेमाल को लेकर जांच शुरू की गयी गयी थी.

केन्द्रीय एजेंसी ने ‘व्हाट्सएप’ पर हुई कुछ बातचीत में मादक पदार्थ का जिक्र किए जाने के आधार पर मामले में जांच शुरू की थी. एनसीबी ने रिया और शौविक सहित कई लोगों को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया था.


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