ठाणे, 19 जुलाई (भाषा) नवी मुंबई के एक चिकित्सक को तीन करोड़ रुपये का ऋण दिलाने का वादा कर उससे 21 लाख रुपये ठगने के आरोप में एक वित्तीय कंपनी के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई स्थित वित्त कंपनी के मालिक चेतन पांचाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 318(4) (धोखाधड़ी), 336(2) और 336(3) (जालसाजी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने बताया कि चिकित्सक बड़ी राशि का ऋण लेना चाहता था और उसकी मुलाकात पांचाल से हुई, जिसने दावा किया कि वह अलग-अलग बैंकों से उसे तीन करोड़ रुपये का ऋण दिला सकता है।
उन्होंने बताया कि चिकित्सक ने इस काम के लिए कमीशन देने पर सहमति जताई और आरोपी को 21 लाख रुपये दे दिए। यह अपराध पिछले कुछ वर्षों में किया गया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘आरोपी ने एक प्रतिष्ठित बैंक द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र साझा किया। हालांकि, सत्यापन के बाद शिकायतकर्ता को पता लगा कि दस्तावेज जाली था।’’
पुलिस के अनुसार, चिकित्सक को धोखाधड़ी का पता लगने से पहले ही पांचाल ने कमीशन के रूप में उससे 21 लाख रुपये ले लिए थे।
उसने बताया कि जांच जारी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।
भाषा यासिर सिम्मी
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