नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने ‘नेशनल हेराल्ड’ मामले से जुड़ी फाइलों के निरीक्षण के लिए बृहस्पतिवार को 18 और 19 अगस्त की तारीख तय की।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 जुलाई को मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने पर अपना फैसला टाल दिया था। उन्होंने कहा था कि अदालत को मामले की फाइलों का और निरीक्षण करने की जरूरत है तथा जांच अधिकारी (आईओ) को सात और आठ अगस्त को फाइलों के साथ पेश होने का निर्देश दिया था।
अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा, “सीबीआई बनाम लालू प्रसाद यादव एवं अन्य (नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाला’ मामला) मामले में आरोपों पर लंबी बहस और दोपहर बाद के सत्र में सीबीआई बनाम लालू प्रसाद यादव एवं अन्य (आईआरसीटीसी में कथित अनियमितताओं से जुड़ा मामला) नामक एक अन्य मामले में केस डायरी के निरीक्षण के कारण आज मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी।”
अदालत ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाला’ मामले को आठ अगस्त को आरोप-पत्र दाखिल करने के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया है।
उसने कहा, “इसलिए वर्तमान मामले में केस फाइल के निरीक्षण के लिए 18 और 19 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। पहले दी गई आठ अगस्त की तारीख रद्द की जाती है।”
अदालत संज्ञान के बिंदु पर दो जुलाई से दैनिक आधार पर ईडी और आरोपियों की ओर पेश दलीलें सुन रही है।
ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा दिवंगत पार्टी नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ-साथ सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करने वाली कंपनी ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) से जुड़ी 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का धोखे से अधिग्रहण करने के लिए साजिश रची और धनशोधन किया।
ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार के पास ‘यंग इंडियन’ के 76 फीसदी शेयर थे और इस कंपनी ने 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले एजेएल की संपत्ति को धोखे से हड़प लिया।
आरोप पत्र में सोनिया, राहुल, पित्रोदा, दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डॉटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया गया है।
भाषा पारुल अविनाश
अविनाश
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