इंदौर, 28 अप्रैल (भाषा) शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने चलती ट्रेन में 23 वर्षीय एक युवक से गाली-गलौज, मारपीट और धमकी देने के आरोप में सोमवार को दो अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। जीआरपी की एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
अधिकारी के मुताबिक, पीड़ित युवक का दावा है कि उस पर इसलिए हमला किया गया, क्योंकि वह पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी रील देख रहा था और इस रील से आरोपी नाराज थे।
जीआरपी की थाना प्रभारी रश्मि पाटीदार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि युवक की शिकायत पर दो अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 118 (1) (जानबूझकर खतरनाक साधन से चोट पहुंचाना), धारा 296 (गाली-गलौज), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पाटीदार के मुताबिक, शिकायतकर्ता युवक की मेडिकल जांच कराई गई है और घटनाक्रम से जुड़े वीडियो तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।
युवक ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह 27 अप्रैल को भोपाल-इंदौर पैसेंजर ट्रेन के सामान्य कोच में सफर के दौरान पहलगाम आतंकवादी हमले से जुड़ी रील देख रहा था, तभी आरोपियों ने यह बोलते हुए उससे झगड़ा शुरू कर दिया कि वह उन्हें देखकर उक्त रील देख रहा है।
अपनी पहचान छिपाने के लिए सिर पर टोपी और चेहरे पर नकाब पहनकर जीआरपी थाने पहुंचे युवक ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि आरोपियों ने इस रील को लेकर हुए विवाद के दौरान देश और संविधान के बारे में आपत्तिजनक बातें कीं तथा उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंकने की कोशिश भी की।
इस बारे में पूछे जाने पर जीआरपी थाना प्रभारी ने कहा, ‘‘युवक का कहना है कि उसे चलती ट्रेन से फेंकने की धमकी दी गई थी। इस कारण प्राथमिकी में धमकाने के आरोप से संबंधित धारा जोड़ी गई है।’’
थाना प्रभारी के अनुसार, युवक के आरोपों की विस्तृत जांच की जा रही है।
दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में ‘मिनी स्विट्जरलैंड’ के नाम से मशहूर प्रमुख पर्यटन स्थल बैसरन में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले में कम से कम 26 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। मृतकों में ज्यादातर पर्यटक शामिल थे।
भाषा
हर्ष पारुल
पारुल
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