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Wednesday, 4 December, 2024
होमदेशMP फिर अयोग्य, अब फिर से सांसद — लक्षद्वीप के विधायक फैज़ल के खिलाफ मामले में कई दिलचस्प मोड़

MP फिर अयोग्य, अब फिर से सांसद — लक्षद्वीप के विधायक फैज़ल के खिलाफ मामले में कई दिलचस्प मोड़

दिवंगत कांग्रेस नेता पीएम सईद के 2009 में दामाद की हत्या की कोशिश के मामले में दोषी ठहराए गए पीपी मोहम्मद फैज़ल को अयोग्य घोषित कर दिया. तब से मामला केरल HC और SC के बीच उलझा हुआ है.

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नई दिल्ली: केरल हाई कोर्ट द्वारा एक आपराधिक मामले में उनकी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लक्षद्वीप के सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता पी.पी. मोहम्मद फैज़ल की सदस्यता बहाल कर दी, जिन्हें इस साल की शुरुआत में लोकसभा सचिवालय द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

11 जनवरी को फैज़ल को दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.एम. सईद के दामाद मोहम्मद सलीह की 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान हत्या के प्रयास के लिए दोषी ठहराया गया था.

घटना अप्रैल 2009 की है. अभियोजन पक्ष के अनुसार, फैज़ल ने अन्य आरोपियों के साथ, घातक हथियारों से लैस होकर, दंगा करने का अपराध किया और सलीह और उसके दोस्त मोहम्मद कासिम को एंड्रोट द्वीप पर एक जगह गलत तरीके से कैद करने के बाद स्वेच्छा से चोट पहुंचाई.

जिन 37 लोगों पर आरोपी के रूप में मुकदमा चलाया गया, उनमें से सत्र अदालत ने फैज़ल समेत चार को दोषी पाया और अन्य को बरी कर दिया गया. उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी पाया गया, जिसमें धारा 143 (गैरकानूनी सभा), 147 (दंगा), 148 (दंगा, घातक हथियार से लैस), 448 (घर में अतिक्रमण), 324 (स्वेच्छा से हिंसा करना) शामिल है। खतरनाक हथियारों से चोट), 342 (गलत कारावास), 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) धारा 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) शामिल है.

लक्षद्वीप के कावारत्ती की एक सत्र अदालत ने उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई और प्रत्येक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, कुछ अपराधों में दोषसिद्धि के लिए एक विधायक को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करती है. इसमें कहा गया है कि दो साल या उससे अधिक की कैद की सज़ा पाने वाला व्यक्ति “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य हो जाएगा और सज़ा काटने के बाद अगले छह साल तक अयोग्य रहेगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में स्पष्ट किया था कि यदि किसी अदालत द्वारा दोषसिद्धि पर रोक लगा दी जाती है तो दोषसिद्धि से उत्पन्न अयोग्यता उलट दी जाएगी.

इसमें कहा गया था, “एक बार अपील के लंबित रहने के दौरान दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई, तो अयोग्यता, जो दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप लागू होती है, प्रभावी नहीं रह सकती या प्रभावी नहीं रह सकती.”

फैज़ल की दोषसिद्धि के बाद से यह मामला केरल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच उलझा हुआ है कि क्या उसे सांसद के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली उसकी अपील लंबित है. दोनों अदालतों ने अब तक क्या कहा है? दिप्रिंट आपको यहां बता रहा है.


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‘प्रभाव बड़ा है’

दोषसिद्धि के ठीक बाद सभी चार आरोपियों ने 12 जनवरी को अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने अपील लंबित रहने तक उन पर लगाई गई दोषसिद्धि और सज़ा को निलंबित करने की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया.अन्य बातों के अलावा, फैज़ल ने बताया कि फैसले की तारीख पर, वे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप से सांसद थे. वह 2014 और फिर 2019 में सांसद चुने गए. उन्होंने बताया कि अगर उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं किया गया, तो इसका परिणाम हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार एक सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता होगी, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर परिणाम होंगे, जिसने बाद में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी.

जब यह आवेदन हाई कोर्ट में लंबित था, तब 13 जनवरी को लोकसभा सचिवालय द्वारा पारित एक अधिसूचना द्वारा फैज़ल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और 18 जनवरी को एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कराने का आह्वान किया गया था.

25 जनवरी के अपने आदेश में हाई कोर्ट ने कहा कि घटना 13 साल पहले हुई थी, जब फैज़ल सांसद नहीं थे. इसमें आगे कहा गया है कि भारत में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अगला आम चुनाव 2024 में होना है और अगर फैज़ल की अयोग्यता के कारण लक्षद्वीप के निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव तुरंत होता है, तो “सरकार पर और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों पर बहुत बड़ा वित्तीय बोझ पड़ेगा.”

इसमें कहा गया है कि चुनाव में भारी खर्च करने के बाद भी निर्वाचित उम्मीदवार का कार्यकाल 15 महीने से कम होगा. अदालत ने आगे कहा कि उनकी दोषसिद्धि को निलंबित नहीं करना “न केवल दूसरे याचिकाकर्ता के लिए बल्कि देश के लिए भी कठोर है”.

अदालत ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि राजनीति का गैर-अपराधीकरण प्रत्येक लोकतंत्र की एक अनिवार्य आवश्यकता है और “राजनीति में शुद्धता” बनाए रखने पर जोर दिया. हालांकि, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि “सामाजिक हित” — एक महंगे चुनाव को टालना जब निर्वाचित उम्मीदवार केवल एक सीमित अवधि के लिए ही जारी रह सकता है — को राजनीति में शुद्धता की आवश्यकता के साथ संतुलित करना होगा.

इसलिए हाई कोर्ट ने उनकी अपील पर फैसला होने तक उसकी दोषसिद्धि और सज़ा को निलंबित कर दिया, यह देखते हुए कि फैज़ल का मामला “दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों की श्रेणी में आता है” और “दोषी को निलंबित न करने के परिणाम बहुत बड़े होंगे”.

हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनज़र इस साल मार्च में उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी.

हालांकि, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने इस साल 27 जनवरी को शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी. केंद्र शासित प्रदेश की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट इस तथ्य से “दूर” हो गया कि फैज़ल एक निर्वाचित सांसद है और शीर्ष अदालत के 22 अगस्त के आदेश के अनुसार, “इस तथ्य से ध्यान भटक गया कि उन्हें सत्र न्यायालय द्वारा गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है”.

अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने महसूस किया कि हाई कोर्ट ने “मामले के केवल एक पहलू पर विचार किया है” — फैज़ल के सांसद होने और उनकी सदस्यता को निलंबित करने के परिणामस्वरूप नए चुनाव होंगे जिसमें भारी व्यय शामिल होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “हमने पाया है कि हाई कोर्ट को इस अदालत द्वारा दिए गए प्रासंगिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और कानून के अनुसार सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग करने वाले आवेदन पर उचित परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए था.”

इसलिए इसने हाई कोर्ट के 25 जनवरी के आदेश को रद्द कर दिया और बाद में अपने आवेदन पर नए सिरे से पुनर्विचार करने को कहा. हालांकि, अदालत ने कहा कि 25 जनवरी से फैज़ल लगातार सांसद बने हुए हैं और अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं. इसलिए, एक सांसद के रूप में फैज़ल की स्थिति को अस्थायी रूप से संरक्षित करते हुए कहा गया कि निलंबन पर रोक लगाने वाले हाई कोर्ट के आदेश का लाभ इस अवधि के दौरान लागू रहेगा, यह ध्यान में रखते हुए कि संसद में लक्षद्वीप लोकसभा क्षेत्र प्रतिनिधित्व के संबंध में “शून्य” नहीं होना चाहिए.

ऐसे में मामला दोबारा हाई कोर्ट पहुंच गया.


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‘जनता में गलत संकेत’

3 अक्टूबर को केरल हाई कोर्ट ने फैज़ल की सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि “प्रथम दृष्टया ऐसी सामग्रियां हैं जो आरोपी की ओर से आपराधिक कृत्यों का सबूत देती हैं”.

ऐसा करते हुए, न्यायमूर्ति एन. नागरेश ने जोर देकर कहा कि “चुनाव प्रक्रिया का अपराधीकरण हमारी लोकतांत्रिक राजनीति में गंभीर चिंता का विषय है”.

इसमें कहा गया है, “अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को सक्षम अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी संसद/विधानमंडल के सदस्यों के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाती है, तो इससे बड़े पैमाने पर जनता में गलत संकेत जाएगा.”

अदालत ने कहा कि आरोपी ने सालेह के सिर के पीछे चॉपर और लोहे की रॉड से वार किया. घटना के बाद, सलीह को एयरलिफ्ट करके स्पेशलिस्ट अस्पताल, एर्नाकुलम ले जाना पड़ा, जहां वह आईसीयू में 14 दिनों तक भर्ती रहे थे.

लिहाजा हाई कोर्ट के आदेश के बाद फैज़ल की सदस्यता एक बार फिर निलंबित कर दी गई.

हालांकि, फैज़ल ने चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. नौ अक्टूबर को पारित एक आदेश में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और संजय करोल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने उनकी अपील पर एक नोटिस जारी किया.

अदालत ने स्पष्ट किया कि इस बीच फैज़ल की दोषसिद्धि निलंबित रहेगी, “इस बीच, दिनांक तीन अक्टूबर, 2023 के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है. दूसरे शब्दों में, इस अदालत का 22 अगस्त 2023 का पिछला अंतरिम आदेश लागू होगा और याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि निलंबित रहेगी.”

(संपादन : फाल्गुनी शर्मा)

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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