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Friday, 24 April, 2026
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मप्र: 13 साल की लड़की का 42 वर्षीय व्यक्ति से विवाह रोका गया, फर्जी अंकसूची का खुलासा

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इंदौर, 24 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में शुक्रवार को प्रशासन के हस्तक्षेप के कारण 13 साल की लड़की का 42 वर्षीय पुरुष से तय विवाह रोक दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस मामले में लड़की को फर्जी अंकसूची के जरिये बालिग दिखाने की कोशिश की गई थी।

अधिकारियों के मुताबिक जिले के रंगवासा गांव में एक सामाजिक कुप्रथा के चलते 13 साल की लड़की की 42 वर्षीय व्यक्ति से शादी की तैयारियां चल रही थीं।

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक दल को परिजनों ने एक अंकसूची उपलब्ध कराई और दावा किया कि लड़की बालिग है।

अधिकारियों ने बताया कि संदेह होने पर अंकसूची की जांच शिक्षा विभाग से कराई गई, जिसमें प्रस्तुत अंकसूची फर्जी पाई गई।

उन्होंने बताया कि मूल दस्तावेजों की जांच में सामने आया कि लड़की की वास्तविक उम्र 13 वर्ष है।

अधिकारियों के अनुसार परिजनों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के बाद विवाह रुकवा दिया गया।

देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक सश्रम कारावास या एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

भाषा हर्ष धीरज

धीरज

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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