जबलपुर, 28 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की विशेष सीबीआई अदालत ने सागर में एक पूर्व उप-पोस्टमास्टर को ग्राहकों के कई खातों से धोखाधड़ी से 30 लाख रुपये निकालने का दोषी पाया और उसे पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजक संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि नौ साल पहले हुए धोखाधड़ी के इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश रूपेश कुमार गुप्ता ने पिछले सप्ताह आरोपी विशाल कुमार अहिरवार (39) पर 36,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को एक बयान में कहा कि उसने 17 नवंबर 2022 को अहिरवार के खिलाफ इस आरोप में मामला दर्ज किया था कि उसने 31 मई 2016 और 31 दिसंबर 2019 के बीच सागर जिले में बीना बजरिया सब पोस्ट-ऑफिस में खोले गए कई ग्राहक खातों से धोखाधड़ी से निकासी करके अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस प्रक्रिया में अहिरवार ने खुद को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी खजाने को 30 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया। अहिरवार उस समय बीना बजरिया में सब-पोस्टमास्टर के रूप में तैनात था।
आरोपी के खिलाफ 28 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
उपाध्याय ने बताया कि सीबीआई अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों और गवाहों की गवाही के बाद अहिरवार को धोखाधड़ी का दोषी ठहराया और उसे पांच साल कैद की सजा सुनाई।
भाषा
ब्रजेन्द्र पारुल
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