जबलपुर (मप्र), 22 मार्च (भाषा) मध्यप्रदेश के जबलपुर में मंगलवार को चार अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं को काली सूची में डालते हुए उनके खिलाफ जबलपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनके द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट पी के सेनगुप्ता ने बताया कि चार अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ-साथ उनके द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी गई है।
उन्होंने कहा कि इन चार अवैध कॉलोनी निर्माणकर्ताओं में नैंसी स्वामी, सुंदर लाल पटेल, राजेंद्र प्रसाद पटेल और हिलाल अहमद अंसारी शामिल हैं। इन्हें ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया गया है।
सेनगुप्ता ने बताया कि नैंसी ने ग्राम नीमखेड़ा में 71 भूखंड विक्रय किये हैं, जबकि सुंदर लाल ने सिवनी जबलपुर में 10 भूखंड, राजेंद्र ने ग्राम सिवनी में सात भूखंड और हिलाल अहमद ने ग्राम खजरी में 22 भूखंड बेचे हैं।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्राम खजरी तहसील पनागर की भूमि बिना सक्षम अधिकारी एवं निश्चित अर्हताओं के विक्रय करने के कारण जिया उलहक, हैदर अली, मोहम्मद अकबर एवं सूरज प्रसाद को भी भूमि के क्रय-विक्रय करने से रोक दिया गया है। सेनगुप्ता ने बताया कि उक्त सभी भूमियों पर भविष्य में किसी प्रकार का नामांतरण- बंटवारा की कार्यवाही नहीं हो सकती है और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया जा सकता है।
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