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Sunday, 6 October, 2024
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धन शोधन मामला : अदालत ने नवाब मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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मुंबई, सात मार्च (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहायकों की गतिविधियां से जुड़े धन शोधन के मामले में सोमवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिण मुंबई स्थित अपने कार्यालय में करीब पांच घंटे तक पूछताछ करने के बाद 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था।

वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत को बताया कि राकांपा नेता के खिलाफ दर्ज इस मामले का अंतरराष्ट्रीय प्रभाव है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता को सोमवार को ईडी की उनकी हिरासत खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड नहीं मांगी थी। हालांकि, ईडी ने अदालत से कहा कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है।

जांच एजेंसी ने अपनी अर्जी में कहा, ” आदरपूर्वक यह सूचित किया जाता है कि जांच अपने शुरुआती चरण में है और अपराध के तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।”

केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि इसके अधिकारी धन के लेन-देन की कड़ियों और इससे किन लोगों को लाभ पहुंचा, यह पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं।

ईडी ने कहा कि आरोपी (मलिक) ने जांच में सहयोग नहीं किया है और बयान दर्ज कराने के दौरान सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया।

जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अब तक की गई जांच से सामने आया है कि आरोपी व्यक्ति ने धन शोधन में भूमिका निभायी थी और वह लगातार इसमें भूमिका निभाता रहा।

वहीं, न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आदेश के बाद मलिक के वकील ने उनकी सेहत का हवाला देते हुए जेल में उनके लिए घर का पका खाना भेजने की अनुमति मांगी। साथ ही वकील ने मलिक के 25-28 फरवरी के चिकित्सा जांच के कागजात भी उपलब्ध कराने का अनुरोध अदालत से किया ताकि वे मलिक का पूर्व में उपचार करने वाले चिकित्सकों से सलाह ले सकें।

अदालत ने आर्थर रोड जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मलिक को घर का पका खाना उपलब्ध कराए जाने की जरूरत के संबंध में एक रिपोर्ट पेश करने को कहा। मलिक को आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा।

अदालत ने मलिक की अर्जी की अगली सुनवाई तक उन्हें दवाएं रखने और जेल में घर का पका खाना उपलब्ध कराए जाने की अनुमति प्रदान की। साथ ही अदालत ने कहा कि मंत्री जेल में घर से भेजा गया खाना जेल अधीक्षक और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की निगरानी में खाएंगे।

मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।

ईडी का मामला हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाऊद इब्राहिम और अन्य खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है। एनआईए ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी।

भाषा शफीक नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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