नई दिल्ली: त्रिपुरा की 19 साल की एक युवती ने आरोप लगाया है कि उनके लिव-इन पार्टनर ने उन पर चाकू से हमला किया, उनके सिर पर मिट्टी का बर्तन फेंका और उनके प्राइवेट पार्ट्स जला दिए. युवती ने गुरुग्राम पुलिस को बताया, “वह बार-बार कह रहा था, ‘मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम चल नहीं पाओगी, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी’.” युवती की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने पिछले हफ्ते उनके लिव-इन पार्टनर शिवम को गिरफ्तार कर लिया.
यह मामला 18 फरवरी को सामने आया, जब त्रिपुरा में मौजूद महिला की मां को एक परेशान करने वाली कॉल आई. दूसरी तरफ उनकी रोती हुई बेटी बांग्ला में उनसे गुहार लगा रही थी: “मुझे बचाओ! वह मुझे मार देगा!”
गुरुग्राम पुलिस के सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई) संदीप कुमार ने कहा, मां ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने महिला को बचाया गया. उन्होंने बताया कि महिला का इलाज चल रहा है और अब उनकी हालत स्थिर है.
उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने बीएनएस की धाराओं 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118(1) (खतरनाक हथियार या साधन से जानबूझकर चोट पहुंचाना), 118(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाने की सज़ा), 127(2) (गलत तरीके से बंद करके रखना), 69 (धोखे से यौन संबंध बनाना), और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत एफआईआर दर्ज की.
एएसआई कुमार ने कहा, “आरोपी को पुलिस हिरासत में लिया गया और पुलिस रिमांड के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया.” उन्होंने यह भी बताया कि पूछताछ के दौरान शिवम ने हमले की बात कबूल की.
हालांकि, महिला की वकील रीना राय ने कहा, “उनके पिता ने पुष्टि की कि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन बादशाहपुर पुलिस स्टेशन में जो धाराएं लगाई गई हैं, वे केवल मामूली चोटों के लिए हैं. यह हत्या की कोशिश भी है और रेप की धाराएं नहीं लगाई गई हैं. मारपीट से उनका (पीड़िता) चेहरा पूरी तरह सूज गया था और उनके बाल पूरी तरह काट दिए गए थे.”
इस पर एएसआई कुमार ने कहा कि “डॉक्टरों की राय से जो भी अन्य धाराएं बनेंगी, पुलिस उन्हें भी इस मामले में जोड़ेगी.”
डेटिंग ऐप से हुई थी मुलाकात
इस मामले की शिकायत करने वाली, बीएससी सेकंड ईयर की स्टूडेंट, पिछले साल अगस्त से गुरुग्राम के सेक्टर 69 में एक पीजी में रह रही थीं.
उनकी मुलाकात आरोपी शिवम से पहली बार 6 सितंबर 2025 को एक डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी. दोनों की मुलाकात सितंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली के नरेला में उनके घर पर हुई, जहां पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी ने उनसे शादी करने का वादा किया.
जांच से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “दोनों करीब आ गए और गुरुग्राम के सेक्टर-33 की एक सोसाइटी में साथ रहने लगे. जल्द ही, शिवम को पीड़िता पर धोखा देने का शक होने लगा.” एफआईआर के अनुसार, गुरुग्राम के धुनेला में किराए के घर में साथ रहने के बाद आरोपी ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी.
इस साल 13 फरवरी को, वे सेक्टर 69 के एक पीजी में शिफ्ट हो गए, जिसे शिवम ने अपने नाम से किराए पर लिया था.
महिला ने पुलिस को बताया, “तीन दिन बाद, उसने फिर मुझ पर स्टील की बोतल से हमला किया. उसने मुझे बेड पर मारा और बाद में मिट्टी के बर्तन से मेरे सिर पर मारा. उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर सैनिटाइजर डाला. वह बार-बार कह रहा था, ‘मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम चल नहीं पाओगी, तुम कभी मां नहीं बन पाओगी’.”
पीड़िता ने अपनी लिखित शिकायत में यह भी जोड़ा कि 16 से 18 फरवरी तक उसने लगातार उन्हें पीटा और यहां तक कि ‘चाकू से उनके पैरों को खरोंचने की कोशिश की’.
एक पुलिस सूत्र ने दिप्रिंट को बताया, “शिवम ने उनके साथ यौन हमला किया, उन्हें लात और मुक्कों से मारा. उसने सैनिटाइजर डालकर उनके प्राइवेट पार्ट्स जला दिए और उनके अश्लील वीडियो भी बनाए.”
‘मां, वह मुझे मार देगा’
18 फरवरी को आई उस परेशान करने वाली कॉल को याद करते हुए, महिला की मां ने दिप्रिंट को बताया कि जब उनकी बेटी ने शिवम के फोन से कॉल किया तो वह “डरी हुई” लग रही थी.
“मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुझे क्या बता रही है. उसने अपनी हालत के बारे में मुझसे बांग्ला में बात की. उसने कहा, ‘मां, मैं मर जाऊंगी, शिवम नाम का एक आदमी है, और वह मुझे मार देगा…वह पिछले तीन दिनों से लगातार 24 घंटे से मुझे मार रहा है, उसने मुझे जला भी दिया है, वह मुझे ज़रूर मार देगा…’.”
महिला ने अपनी मां को यह भी बताया कि उन्हें खाना नहीं दिया जा रहा था.
मां ने कहा, “उसने मेरी बेटी के हाथ-पैर चार्जिंग केबल से बांध दिए और फिर उस पर चाकू से हमला किया.”
उन्होंने आगे कहा, “मुझे अभी यह भी नहीं पता कि मैं क्या मांग करूं. मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है. अब मेरे लिए मांगने के लिए क्या बचा है?”
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