नई दिल्ली: लक्षद्वीप से सांसद मोहम्मद फैजल को कोर्ट द्वारा 10 साल की सजा सुनाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई है. बीते 11 जनवरी को कोर्ट ने उन्हें हत्या के प्रयास के मामले में दोषी माना था. कवारत्ती की सत्र अदालत ने एनसीपी सांसद को यह सजा दी थी.
Consequent upon his conviction by Kavaratti Court, Lakshadweep, NCP MP, PP Mohammed Faizal disqualified from membership of the Lok Sabha.
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— ANI (@ANI) January 14, 2023
साल 2009 का मामला
एनसीपी सांसद फैजल पर अपने लोगों के साथ कांग्रेस नेता मोहम्मद सालिया पर जानलेवा हमला करने का आरोप था. मोहम्मद सालिया पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद हैं. यह केस साल 2009 में दर्ज किया गया था. जानकारी के मुताबिक मोहम्मद सालिया एक राजनीतिक मामले को लेकर कहीं पहुंचे थे जहां एनसीपी सांसद और उनके लोगों ने उन पर हमला कर दिया. हमले के बाद कांग्रेस नेता गंभीर रूप से घायल हो गए थे जिसके बाद उनका इलाज कई महीनों तक केरल के एक निजी अस्पताल में चला था. इस मामले में कुल 32 लोगों पर आरोप तय किया गया था.
इस मामले को लेकर कवरत्ती के जिला न्यायालय ने उन्हें और उनके सभी साथियों पर सजा के साथ एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था.
दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद मोहम्मद फैजल ने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों के तहत फंसाया गया है और वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
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