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बुधवार, 30 अप्रैल, 2025
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मोगा ‘‘सेक्स स्कैंडल’’ मामला : पूर्व एसएसपी को पांच साल की सजा

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चंडीगढ़, सात अप्रैल (भाषा) पंजाब के मोहाली में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2007 के सनसनीखेज मोगा ‘‘सेक्स स्कैंडल’’ मामले में सोमवार को तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक समेत चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को आठ साल तक की जेल की सजा सुनाई।

मोगा के पूर्व एसएसपी देविंदर सिंह गरचा और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) परमदीप सिंह संधू को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

इसके अलावा दो अन्य अधिकारियों, मोगा सिटी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी राकेश कुमार और पूर्व निरीक्षक अमरजीत सिंह को मामले में क्रमशः आठ साल और साढ़े छह साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश राकेश गुप्ता की अदालत ने पूर्व थाना प्रभारी पर तीन लाख रुपये और पूर्व निरीक्षक पर 2.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने 29 मार्च को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस के चार पूर्व अधिकारियों को दोषी ठहराया था।

मोगा सिटी थाने के पूर्व प्रभारी राकेश कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत भी दोषी ठहराया गया था।

यह मामला कुछ पुलिस अधिकारियों पर लगाए गए आरोपों से उपजा था, जिसमें मोगा में व्यापारियों सहित अमीर लोगों को झूठे यौन शोषण के मामलों में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाया गया था।

यह मामला जून 2007 में तब सामने आया जब मोगा निवासी पीड़ित रणजीत सिंह ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से शिकायत की कि पूर्व थाना प्रभारी अमरजीत सिंह ने पैसे की मांग की और भुगतान न करने पर उसे दुष्कर्म के एक मामले में फंसाने की धमकी दी।

इस मामले में जांच के बाद अमरजीत सिंह और दो महिलाओं – मनजीत कौर तथा एक नाबालिग लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

बाद में, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया, जिसने दिसंबर 2007 में प्राथमिकी दर्ज की।

सीबीआई ने इस सिलसिले में गरचा, संधू, रमन कुमार, अमरजीत सिंह, बरजिंदर सिंह, सुखराज सिंह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

अदालत ने इस मामले में बरजिंदर सिंह और सुखराज सिंह को बरी कर दिया।

भाषा रवि कांत रवि कांत अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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