scorecardresearch
Wednesday, 24 April, 2024
होमदेशCAA के तहत नियम बनाने के लिए जुलाई तक मिला गृह मंत्रालय को समय, लोकसभा में दी जानकारी

CAA के तहत नियम बनाने के लिए जुलाई तक मिला गृह मंत्रालय को समय, लोकसभा में दी जानकारी

सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है.

Text Size:

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को तैयार किया जा रहा है.

मंत्री ने कहा कि सीएए-19 को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया.

उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, ‘संशोधित नागरिकता कानून-2019 के तहत नियमों तैयार किया जा रहा है. लोकसभा एवं राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों के लिए अवधि भी बढ़ाकर क्रमश: नौ अप्रैल और नौ जुलाई कर दी गई है ताकि सीएए के तहत नियमों को तैयार किया जा सके.’

सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है.

इस कानून के तहत इन समुदायों के उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी जो इन तीन देशों में धार्मिक प्रताड़ना के कारण 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

सीएए के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था.


यह भी पढ़ें: अमरिंदर सिंह ने सर्वदलीय बैठक में कृषि कानूनों को वापस लेने और हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की


 

share & View comments