scorecardresearch
Tuesday, 15 July, 2025
होमदेशमेघालय : किशोरी से बलात्कार के तीन दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा

मेघालय : किशोरी से बलात्कार के तीन दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा

Text Size:

शिलांग, 11 जुलाई (भाषा) मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले की एक अदालत ने 2013 में 16 वर्षीय एक किशोरी के साथ बलात्कार किए जाने के मामले में तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराते हुए 20-20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह जानकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को दी।

अधिकारियों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एम के लिंगदोह ने बृहस्पतिवार को प्रत्येक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

अधिकारियों ने बताया कि राज रॉय, अशित चंदा और प्रसेनजीत दास को 2013 के इस मामले में ‘‘लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने’’ का दोषी ठहराया गया।

लड़की के पिता ने अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 2013 में शिलांग के सदर पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी और बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

अदालत ने मेघालय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिलांग को लड़की के परिवार को तीन लाख रुपये का मुआवज़ा देने का भी निर्देश दिया।

भाषा अमित मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments