ठाणे (महाराष्ट्र), 24 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2013 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के मामले में एक व्यक्ति को छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश वी वी वीरकर ने बुधवार को अपने आदेश में ठाणे के भिवंडी तालुका के आरोपी गोत्या उर्फ उमेश बलिराम वाघे (28) पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। हालांकि, अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया ।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि घटना उस वक्त की है जब पीड़िता 12 साल की थी और जिला परिषद स्कूल की कक्षा 6 में पढ़ती थी। लड़की जब शौचालय जाती थी तो आरोपी उसका पीछा करता था, उसे अश्लील तस्वीरें दिखाता था और उसके साथ छेड़छाड़ करता था।
आरोपी द्वारा 10 अक्टूबर 2013 को फिर से छेड़छाड़ किए जाने के बाद लड़की ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया। जब लड़की की मां ने पूछताछ की तो उसने घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी लेने के लिए आरोपी के घर जाने पर पीड़िता के परिवार वालों को धमकाया गया।
भाषा आशीष अनूप
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