झांसी (उप्र) पांच नवंबर (भाषा) झांसी जिले की एक अदालत ने 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास और मारपीट करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश अनुभव त्रिवेदी की अदालत ने आरोपी माइकल को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत उसे पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उसपर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि जमा न करने पर उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शर्मा के अनुसार एक मजदूर ने थाना सदर बाजार में 17 अगस्त 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उनकी 10 वर्षीय पुत्री शौच के लिए पास स्थित नाले की तरफ जा रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाले माइकल (25) नामक युवक ने उसे पकड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट की।
भाषा सं आनन्द
नोमान
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