अगरतला, 11 मार्च (भाषा) त्रिपुरा के धलाई जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला तीन साल पुराना है।
अदालत ने इस मामले में दोषी पाए गए निरंजन नागबंशी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना 18 अगस्त, 2019 की है जब जिले के कमलपुर उप-मंडल इलाके में नागबंशी ने नौ साल की एक बच्ची के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस घटना के समय पीड़िता के माता-पिता घर से बाहर थे।
पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
भाषा रवि कांत उमा
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