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Saturday, 11 April, 2026
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महाराष्ट्र विधान परिषद से नगर निकायों में सहयोजित सदस्यों की संख्या बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित

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मुंबई, 13 मार्च (भाषा) महाराष्ट्र विधान परिषद ने सोमवार को नगर निकायों में सहयोजित (को-आप्टेड) सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए मुंबई नगर निगम कानून और महाराष्ट्र नगर निगम कानून में संशोधनों को मंजूरी प्रदान कर दी।

मंत्री उदय सामंत द्वारा पेश किए गए विधेयक के अनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में 10 सदस्यों को सहयोजित किया जा सकता है जबकि अभी ऐसे सदस्यों की संख्या पांच सदस्य है। इसके अलावा अन्य नगर निकायों को पार्षदों की कुल संख्या का 10 प्रतिशत या 10 व्यक्ति (जो भी कम हो) के लिए अनुमति होगी।

कांग्रेस विधान पार्षद अभिजीत वंजारी ने संशोधनों का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल पार्षदों को आकर्षित करने और उनके फैसलों को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है।

भाषा अविनाश प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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