scorecardresearch
Wednesday, 4 March, 2026
होमदेशमहाराष्ट्र: धोखाधड़ी के मामले में आईपीएस अधिकारी के पति की जमानत नामंजूर

महाराष्ट्र: धोखाधड़ी के मामले में आईपीएस अधिकारी के पति की जमानत नामंजूर

Text Size:

मुंबई, चार मार्च (भाषा) महाराष्ट्र के मुंबई की एक अदालत ने 24 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी रश्मि करंदीकर के पति पुरुषोत्तम चव्हाण की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी।

अदालत ने कहा कि अपराध में चव्हाण की संलिप्तता दर्शाने वाले पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

चव्हाण पर पीड़ितों से लगभग 24.78 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।

जांच एजेंसी के अनुसार, उन्होंने सरकारी कोटे से कम कीमत पर प्लॉट और फ्लैट उपलब्ध कराने के झूठे वादे कर लोगों को लुभाया।

चव्हाण को 20 मई, 2025 को गिरफ्तार किया गया था और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

अदालत ने इस साल जनवरी में उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) अभिजीत सोलापुरे ने पिछले सप्ताह चव्हाण की नई जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

भाषा जितेंद्र पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments