scorecardresearch
Friday, 10 May, 2024
होमदेशमहाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे HC से कहा- राजनीतिक मसलों के बावजूद MLC के नामांकन स्वीकार करें राज्यपाल

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे HC से कहा- राजनीतिक मसलों के बावजूद MLC के नामांकन स्वीकार करें राज्यपाल

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील रफीक दादा ने दलील दी कि राज्यपाल फाइल दबाकर नहीं बैठ सकते. एक साल से पद रिक्त हैं.

Text Size:

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय से कहा कि राजनीतिक मसलों से ऊपर उठकर मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरुप राज्यपाल को महाराष्ट्र विधान परिषद (एमएलसी) के लिए लोगों के नामांकन पत्र स्वीकार करने चाहिए.

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी. एस. कुलकर्णी की खंडपीठ को बताया कि राज्यपाल को किसी भी राजनीतिक मसले या मुख्यमंत्री के साथ उनका कोई मतभेद है या नहीं है, इससे ऊपर उठकर नामांकन स्वीकार करने चाहिए.

दादा ने दलील दी, ‘राज्यपाल फाइल दबाकर नहीं बैठ सकते. एक साल से पद रिक्त हैं.’

पीठ नासिक निवासी रतन सोली लुथ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 12 नामों पर फैसला करने का राज्यपाल को निर्देश देने का अनुरोध किया था.

दादा ने कहा कि राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्यपाल इस मामले में 15 दिनों के भीतर फैसला लें.

अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक

दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं

हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.

अभी सब्सक्राइब करें

अदालत ने कहा, ‘हम जानना चाहते हैं कि राज्यपाल के कार्रवाई नहीं करने का क्या परिणाम होगा.’

अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 19 जुलाई की तय की है.


यह भी पढ़ें: बैड रूल और नियुक्तियां न हो पाने से जूझ रहे Tribunals को आखिरकार न्यायिक ताकत मिली


 

share & View comments