scorecardresearch
Saturday, 23 November, 2024
होमदेशकोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून को खत्म हो रहा था और अब इसे एक और महीने के लिये बढ़ा दिया गया है.

Text Size:

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार को प्रदेश में कोविड-19 संबंधी लॉकडाउन, बिना कोई और रियायत दिये, 31 जुलाई तक बढ़ा दिया.

प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून को खत्म हो रहा था और अब इसे एक और महीने के लिये बढ़ा दिया गया है.

मुख्य सचिव अजॉय मेहता की ओर से सोमवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि मास्क लगाने, शारीरिक दूरी, सभाओं पर पाबंदी और अन्य नियमों का पालन जारी रहना चाहिये.

प्रतिबंधों में किसी नई ढील की घोषणा नहीं की गई है और ‘मिशन बिगिन अगेन’ के तहत पूर्व में दी गई छूट इस लॉकडाउन के दौरान भी नागरिकों के लिये जारी रहेगी.

आदेश स्पष्ट रूप से लोगों की अंतरराज्यीय आवाजाही और बिना किसी आपात स्थिति के लंबी दूरी की यात्रा को प्रतिबंधित करता है. सरकार ने सलाह दी है कि जहां तक संभव हो सके घर से ही दफ्तर का काम किया जाए.

मेहता के आदेश में कहा गया है कि निजी कार्यालय 10 प्रतिशत कर्मचारियों या 10 लोगों, जो भी अधिक हो, तक के साथ काम कर सकते हैं. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये यह अनुपात 15 प्रतिशत या 15 कर्मचारी, जो भी ज्यादा हो, का है.

आदेश में कहा गया कि विभिन्न सेवाओं को चरणबद्ध रूप से खोला जाएगा. आदेश में कहा गया की अनिवार्य सेवाओं से जुड़ी सभी दुकानें संचालित होती रहेंगी.

इसमें कहा गया कि गैर अनिवार्य दुकानें 31 मई और चार जून को जारी आदेशों के तहत, और ‘अपने-अपने नगर निगमों की नीतियों के मुताबिक’ संचालन जारी रखेंगी.

आदेश में कहा गया कि मॉल और वाणिज्यिक परिसरों को छोड़कर, सभी गैर अनिवार्य बाजार, बाजार-क्षेत्र और दुकानें सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी.

इसमें कहा गया कि शराब की दुकानों का संचालन जारी रहेगा और जहां इजाजत होगी वहां घर पर डिलीवरी भी की जा सकेगी. इसमें कहा गया कि अनिवार्य व गैर-अनिवार्य चीजों के लिये ई-कॉमर्स गतिविधियां जिनमें विभिन्न तरह की होम डिलीवरी सेवाएं भी आती हैं पहले की तरह जारी रहेंगी.

जिन औद्योगिक इकाइयों को खोलने की इजाजत अभी है वो आगे भी काम जारी रख सकती हैं. आदेश में कहा गया कि जिन सार्वजनिक और निजी निर्माण स्थलों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है वो आगे काम जारी रख सकते हैं.

मार्च के अंत से बंद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और शॉपिंग मॉल उन प्रतिष्ठानों में शामिल हैं जिन्हें खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है. महाराष्ट्र में रविवार को एक दिन में कोविड-19 के सबसे अधिक 5,493 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,64,626 हो गई थी. राज्य में अब तक कुल 7,429 लोगों की मौत हो चुकी है.

share & View comments