नई दिल्लीः महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कथित तौर पर धनशोधन और पैसे की वसूली के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी.
अनिल देशमुख के वकील इंदरपाल सिंह ने कहा, ‘हमने 4.5 करोड़ रुपये से संबंधित मामले में पूछताछ में पूरा सहयोग किया. आज जब वे कोर्ट में पेश किए जाएंगे तो हम रिमांड पर लेने का विरोध करेंगे.’
बता दें कि कथित तौर पर वसूली और धनशोधन में मामले में अनिल देशमुख सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए थे. इस मामले में उनसे देर रात तक पूछताछ जारी रही थी. वह अपने वकील के साथ सुबह करीब 11 बजकर 40 मिनट पर दक्षिण मुंबई के बलार्ड एस्टेट इलाके में स्थित एजेंसी के कार्यालय में आए थे.
वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था. अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता से पूछताछ की गई.
देशमुख ने ईडी कार्यालय जाने से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गत सप्ताह बंबई उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद खुद एजेंसी के समक्ष पेश हो रहे हैं. उन्होंने कहा था, ‘‘मीडिया में कहा गया कि मैं ईडी के साथ सहयोग नहीं कर रहा हूं…मुझे सम्मन भेजे जाने के बाद मैं दो बार सीबीआई के समक्ष पेश हुआ…उच्चतम न्यायालय में मेरी याचिका लंबित है लेकिन इसमें समय लगेगा. अत: मैं खुद ईडी के पास जा रहा हूं. ईडी ने जब जून में छापा मारा था तो मैंने और मेरे परिवार ने उसके साथ सहयोग किया था.’’
देशमुख ने पूछा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह कहां हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए, लेकिन वह अब कहां हैं?
बंबई उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को दिए अपने फैसले में कहा कि देशमुख यह साबित करने में असफल रहे हैं कि एजेंसी उनके खिलाफ दुर्भावना से कार्रवाई कर रही है. अदालत ने यह कहा कि यदि देशमुख को इस मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, तो उनके पास किसी भी अन्य वादी की तरह उचित अदालत के पास जाकर राहत मांगने का अधिकार है.
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