चेन्नई, 25 जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय की दो न्यायधीशों की पीठ ने मंगलवार को तमिल फिल्मों के शीर्ष अभिनेता विजय के खिलाफ एलक पीठ की टिप्पणी को फैसले से हटा दिया।
एकल पीठ ने यह टिप्पणी वर्ष 2012 में लग्जरी कार के आयात के संदर्भ में प्रवेश कर संबंधी मामले पर दिए फैसले में की थी।
पीठ ने अभिनेता की याचिका मंजूर कर ली जिसमें रोल्स रॉयस कार के आयात के मामले में आठ जुलाई 2021 को न्यायमूर्ति एसएम सुब्रमण्यम के फैसले में उनके खिलाफ की गई टिप्पणी हटाने का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति पुष्पा सत्यनारायण और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की पीठ ने आदेश में कहा, ‘‘एकल न्यायाधीश के आदेश में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की गई थी। यह अवांछित प्रतीत होती है क्योंकि प्रवेश शुल्क को लेकर राज्य के कानून में अनिश्चितता है और न केवल उच्च न्यायालयों बल्कि उच्चतम न्यायलय में भी अलग-अलग राय है।इसलिए याची पर मंशा आरोपित करना या उसे कानूनी कदम उठाने या संविधान में अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त अधिकार को प्रयोग करने के लिए उकसाना अनुचित है।’’
भाषा धीरज अनूप
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