scorecardresearch
Friday, 1 November, 2024
होमदेशजयललिता के घर को स्मारक बनाने के आदेश को मद्रास हाई कोर्ट ने किया रद्द

जयललिता के घर को स्मारक बनाने के आदेश को मद्रास हाई कोर्ट ने किया रद्द

अदालत ने इस आदेश के खिलाफ जयललिता की भतीजी जे दीपा जयकुमार और उनके भाई जे दीपक की याचिका स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी. रिट याचिका स्वीकार कर ली.

Text Size:

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता के आवास ‘वेद नीलयम’ को स्मारक बनाने संबंधी पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार का आदेश बुधवार को रद्द कर दिया. जयललिता का यह आवास चेन्नई के पोएस गार्डन इलाके में स्थित है.

न्यायमूर्ति एन सीशासायी ने इस संपत्ति को स्मारक बनाने के लिए 22 जुलाई 2020 को जारी आदेश रद्द करते हुए अधिकारियों को इस संपत्ति की चाबी याचिकाकर्ता को देने का निर्देश दिया. साथ ही उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग को भी कर देनदारी याचिकाकर्ताओं से वसूलने की अनुमति दे दी, जो करोड़ों रुपये में है.

अदालत ने इस आदेश के खिलाफ जयललिता की भतीजी जे दीपा जयकुमार और उनके भाई जे दीपक की याचिका स्वीकार करते हुए यह व्यवस्था दी. रिट याचिका स्वीकार कर ली.

खबरों के अनुसार इस मकान को जयललिता की मां ने 1960 के दशक में खरीदा था और करीब तीन दशक जयललिता इस आवास में रही थी.


यह भी पढ़ेंः देर रात मेल्स, औचक निरीक्षण, गलियारे के उस ओर दोस्त- एमके स्टालिन के पहले 100 दिन


 

share & View comments