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गुरूवार, 24 अप्रैल, 2025
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मद्रास उच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट में 28 प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाया प्रतिबंध

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चेन्नई, 17 अप्रैल (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में 28 प्रकार की प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।

न्यायमूर्ति एन सतीश कुमार और न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने जी. सुब्रमणिया कौशिक और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश पारित किया।

पीठ ने तमिलनाडु सरकार को मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें यह शर्त हो कि पश्चिमी घाट (जिसमें नीलगिरी और कोडैकनाल शामिल हैं) में प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन/वितरण के लिए किसी भी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा। यदि कोई वाहन इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पीठ ने कहा कि जो दुकानदार या अन्य व्यक्ति गैर-जैवनिम्नीकरणीय प्लास्टिक फॉइल/रैपर में पैक खाद्य सामग्री का वितरण करते हैं, उन्हें सामग्री को जैविक (बायोडिग्रेडेबल) पदार्थों में स्थानांतरित करना होगा।

स्थानीय निकायों को बिना किसी शुल्क के कागज के थैले उपलब्ध कराने होंगे, जिनकी लागत ‘ग्रीन फंड’ से वापस की जा सकती है। पत्तों आदि से बने जैविक विकल्प भी वितरित किए जा सकते हैं।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि जिला कलेक्टरों और स्थानीय निकायों समेत सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि क्षेत्र में ‘एटीएम, आरओ प्लांट और अन्य तरीकों’ के माध्यम से पेयजल की उपलब्धता बनी रहे।

उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को इन सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने और 6 जून, 2025 तक स्थिति की रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

भाषा राखी मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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