मथुरा (उप्र), 17 फरवरी (भाषा) मथुरा जिले की एक अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले की 44 दिन में सुनवाई पूरी कर दोषी को उम्रकैद एवं 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शैलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि यह घटना जमुना पार थाना क्षेत्र की है जहां तीन जनवरी को एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने बच्ची के पिता की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 452/376 एबी व यौन अपराधों से बच्चो का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर 24 घंटे में आरोपी सतीश ग्राम गौसना, मथुरा को गिरफ्तार कर लिया था।
उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विपिन कुमार की अदालत में हुई। अभियोग पंजीकृत होने के पांच दिन के अन्दर ही आरोपी के विरुद्ध ठोस साक्ष्य एकत्रित करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया गया।
अदालत ने 44 दिन में सुनवाई पूरी कर शुक्रवार को सतीश (32) को आजीवन कैद एवं 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक अलका शर्मा ने पैरवी की।
भाषा सं आनन्द आशीष
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