कोच्चि, 14 जुलाई (भाषा) केरल के राज्यपाल को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और केरल डिजिटल विश्वविद्यालय में कुलपतियों की अस्थायी नियुक्तियों को अव्यवहार्य करार दिया गया था।
केरल के राज्यपाल राज्य के प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं।
कुलाधिपति एवं अन्य ने 19 मई 2025 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। फैसले में कहा गया था कि नियुक्तियां उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थीं।
विवाद तब शुरू हुआ जब कुलाधिपति ने 27 नवंबर 2024 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से दो व्यक्तियों (केरल डिजिटल विश्वविद्यालय में सीजा थॉमस और एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में के शिवप्रसाद) को कुलपति के अस्थायी पदों पर नियुक्त किया।
ये नियुक्तियां संबंधित विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत की गई थीं, जिसमें नियमित कुलपति की अनुपस्थिति में पद को अधिकतम छह महीने तक भरने की शक्तियों का हवाला दिया गया था।
भाषा
शुभम माधव प्रशांत
प्रशांत
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.