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Wednesday, 2 October, 2024
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केरल: यातायात बाधित किए बिना झंडा-विज्ञापन लगाने का सर्वदलीय बैठक में फैसला

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तिरुवनंतपुरम, 20 मार्च (भाषा) केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में तिरुवनंतपुरम में रविवार को एक सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में फैसला लिया गया कि राजनीतिक दलों, धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को उनके कार्यक्रम से संबंधित अभियान चलाने और ध्वज-विज्ञापन लगाने के अवसर से वंचित नहीं किया जायेगा, लेकिन इससे सार्वजनिक यातायात या पैदल आवागमन की राह में बाधा नहीं आनी चाहिए।

इस बैठक में विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता वी. डी. सतीशन, कानून मंत्री पी. राजीव और कई अन्य दलों के नेता शामिल हुए। इस सर्वदलीय बैठक का आयोजन केरल उच्च न्यायालय की ओर से दिये गये आदेशों के मद्देनजर किया गया।

उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों द्वारा सड़क किनारे और फुटपाथ पर बिना मंजूरी के झंडे लगाने के खिलाफ कई आदेश दिये हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि, ‘‘बैठक में सभी दलों का विचार था कि राजनीतिक दलों के साथ-साथ धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों को भी प्रचार करने या अपने कार्यक्रम आयोजित करने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर झंडे और विज्ञापन इस तरह नहीं लगाए जाने चाहिए जिससे यातायात और पैदल आवागमन में बाधा उत्पन्न हो।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया कि मालिकों की अनुमति से और यातायात को प्रभावित किए बिना दीवारों या परिसर में झंडे लगाए जा सकते हैं।

पार्टियों ने बैठक में निर्णय लिया कि फुटपाथ जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सम्मेलनों और त्योहारों के लिए संबंधित अधिकारियों की अनुमति से और पैदल चलने वालों के रास्ते में बाधा डाले बिना झंडे लगाए जा सकते हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैठक में यह भी तय किया गया कि यह पहले से ही स्पष्ट किया जाना चाहिए कि झंडे के खंभे कितने दिनों तक मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम खत्म होने पर उन्हें कब हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों ने बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जनता की राय के रूप में उच्च न्यायालय को सूचित करने का महाधिवक्ता को निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने अवैध खंभे लगाने के खिलाफ आदेश एक सहकारी सोसाइटी की याचिका पर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक विशेष राजनीतिक दल अवैध रूप से उसकी जमीन पर झंडे और बैनर लगा रहा था।

भाषा संतोष अविनाश

अविनाश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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