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शुक्रवार, 16 मई, 2025
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केरल: अदालत ने महिला पर हमला करने के आरोपी वरिष्ठ वकील को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

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तिरुवनंतपुरम, 16 मई (भाषा) एक स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत ने अपनी महिला कनिष्ठ सहकर्मी पर क्रूरतापूर्वक हमला करने के आरोपी एक वरिष्ठ वकील को शुक्रवार को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

आरोपी अधिवक्ता बेलिन दास को बृहस्पतिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात गिरफ्तार किये जाने के बाद न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट-11 रेवीथा केजी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दास के वकील दिलीप सत्यन ने पुष्टि की कि उनके मुवक्किल को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि दास की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी।

सत्यन के अनुसार, ‘‘जमानत याचिका में दास ने दावा किया है कि उन पर लगाए गए किसी भी आरोप का कोई आधार नहीं है। दास ने यह भी कहा है कि उनकी महिला कनिष्ठ सहयोगी श्यामली ने उनके साथ मारपीट की थी।’’

सत्यन ने कहा, ‘‘अदालत ने मेरे मुवक्किल के माथे और कान पर लगी चोटों का संज्ञान लिया है।’’

पुलिस के अनुसार, 13 मई की घटना के बाद से दास राजधानी के विभिन्न इलाकों में छिपते फिर रहे थे।

वहीं, पीड़ित महिला श्यामली के परिवार ने शुक्रवार को आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दास पर हमला करने का आरोप एक सोची-समझी रणनीति है, ताकि वह जमानत हासिल कर सकें।

वंचियूर अदालत बार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने आरोप लगाया था कि श्यामली ने दास को मारा था।

श्यामली ने बुधवार को कहा था कि वह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी उपाय करेंगी कि दास भविष्य में वकालत न कर सकें।

केरल बार काउंसिल ने भी बुधवार को कहा था कि दास को फिलहाल वकालत से निलंबित किया गया है, क्योंकि उन्होंने ‘शर्मनाक कृत्य’ किया है।

श्यामली ने दावा किया है कि दास ने उन्हें पहले भी उस समय मारा था जब वह पांच माह की गर्भवती थीं।

श्यामली ने कहा, ‘अगर हम उनके (दास के) किसी व्यवहार या बात पर सवाल उठाते हैं तो वह बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। पिछली बार उन्होंने मुझे उस समय मारा था जब मैंने फाइल फेंकने के उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। इस बार भी एक आंतरिक मामले पर बहस के बाद उन्होंने मुझ पर हमला किया।’

अधिवक्ता बेलिन दास इस संबंध में टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

भाषा राखी सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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