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Thursday, 21 August, 2025
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केरल: अदालत ने बलात्कार मामले में रैपर वेदान की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी आदेश की अवधि बढ़ाई

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कोच्चि, 20 अगस्त (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे रैपर हीरादास मुरली उर्फ वेदान को गिरफ्तार करने से पुलिस को रोकने संबंधी अंतरिम आदेश की अवधि 25 अगस्त तक बढ़ा दी।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने वेदान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश की अवधि बढ़ाई। इन्होंने ही पहले गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।

शिकायतकर्ता एक डॉक्टर है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि वेदान ने शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाए, लेकिन बाद में मुकर गया।

उन्होंने उन पर 2021 और 2023 के बीच कई बार यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया है।

शिकायतकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि वेदान को पहले भी इसी तरह की शिकायतों का सामना करना पड़ा था और उन्होंने जांचकर्ताओं पर व्हाट्सऐप संदेशों समेत महत्वपूर्ण सबूत पेश करने में विफल रहने का आरोप लगाया था।

वकील ने यह भी दावा किया कि पुलिस द्वारा ‘लुकआउट नोटिस’ जारी करने के बाद भी वेदान ने सार्वजनिक रूप से अपना जन्मदिन मनाया।

न्यायाधीश ने कहा कि विवाह का वादा करना अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है तथा फेसबुक पोस्ट को स्वतः ही साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

अदालत ने शिकायतकर्ता को अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 25 अगस्त तक का समय दिया।

पुलिस मामले की जांच कर रही है और वेदान अगली सुनवाई तक अग्रिम जमानत पर हैं।

भाषा

देवेंद्र सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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