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Sunday, 17 November, 2024
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केरल : अदालत के निर्देश पर बार काउंसिल कल्याण कोष घोटाला मामले में सीबीआई ने दर्ज की प्राथमिकी

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कोच्चि, 25 मार्च (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने केरल बार काउंसिल कल्याण कोष स्टैम्प में हुए कथित घोटाले की जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर 7.5 करोड़ रुपये से अधिक के हेराफेरी का आरोप है।

केरल उच्च न्यायालय द्वारा 23 दिसंबर 2021 को जारी निर्देश के आधार पर सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली है।

सीबीआई द्वारा 24 मार्च को दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया, ‘‘ प्रथमदृष्टया सूचना धारा-109,120बी, 490, 420 …भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम तहत संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।’’’

प्राथमिकी में कहा गया, ‘‘उच्च न्यायालय के 23 दिसंबर 2021 को दिए गए आदेश में सीबीआई को केरल बार कांउसिल कल्याण कोष के स्टैम्प के मुद्रण और वितरण में की गई अनियमितता और केरल बार कांउसिल कल्याण कोष न्यासी कमेटी के लेखाकार की हैसियत से चंद्रन और आठ अन्य लोगों द्वारा वर्ष 2007 से 2017 के बीच 7,61,24,725.45 रुपये की हेराफेरी की जांच का निर्देश दिया गया जिसका पता ऑडिट के दौरान चला था।’’

एजेंसी ने बताया कि एम के चंद्रन, के बाबू सकारिया, श्रीकला चंद्रन, आनंदराज, मार्टिन ए, धनपालन, राजगोपाल पी, जयप्रभा आर और एच फातिमा शरीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

भाषा धीरज अमित

अमित

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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